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    शाहरुख खान को सुप्रीम कोर्ट से राहत, मन्नत बंगले से जुड़ी याचिका खारिज

    Updated: Tue, 14 Jul 2026 02:24 PM (IST)

    सुप्रीम कोर्ट ने शाहरुख खान के मुंबई स्थित बंगले 'मन्नत' के विस्तार के लिए मिली CRZ मंज़ूरी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। अदालत ने याचिकाकर् ...और पढ़ें

    एक्टिविस्ट संतोष डौंडकर की याचिका खारिज

    एक्टिविस्ट संतोष डौंडकर की याचिका खारिज 

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    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। देश की शीर्ष अदालत ने मुंबई के एक्टिविस्ट संतोष डौंडकर की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें बांद्रा में एक्टर शाहरुख खान के समुद्र के सामने बने बंगले 'मन्नत' के विस्तार/नवीनीकरण के लिए मिली कोस्टल रेगुलेशन जोन (CRZ) मंज़ूरी को चुनौती दी गई थी।

    मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की बेंच ने की। अदालत ने कहा कि उन्हें याचिकाकर्ता की नेकनीयती पर बहुत गंभीर शक है।

    दो फ्लोर जोड़ने का मामला

    दरअसल शाहरुख खान के मुंबई वाले बंगले मन्नत में दो रेजिडेंशियल फ्लोर जोड़ने के लिए कोस्टल रेगुलेशन जोन क्लीयरेंस मिला था। इसके बाद संतोष डौंडकर ने इसके खिलाफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में अर्जी दाखिल कर दी। ट्रिब्यूनल ने इस दावे में कोई दम नहीं पाया और अर्जी खारिज कर दी।

    इसी फैसले के खिलाफ अपील करते हुए संतोष डौंडकर सु्प्रीम कोर्ट पहुंचे थे। याचिकाकर्ता की ओर से सीनियर एडवोकेट शोएब आलम ने दलील दी कि इस मामले को सिर्फ इसलिए अलग तरह से नहीं देखा जाना चाहिए क्योंकि यह एक जाने-माने फिल्म स्टार से जुड़ा है।

    अदालत में दलील खारिज

    इस पर अदालत ने कहा कि वह ऐसी किसी भी बात से प्रभावित नहीं है। चीफ जस्टिस ने कहा कि अधिकारियों ने पाया कि लागू कानून का काफी हद तक पालन हो रहा था। उ्न्होंने कहा कि अगर कोई अपने घर में और फ्लोर बनवाना चाहता है, तो यह उनकी मर्जी है। पड़ोसी या किसी और को हस्तक्षेप क्यों करना है।

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    एडवोकेट शोएब आलम ने कहा कि याचिकाकर्ता ने पहले आदर्श हाउसिंग स्कैम का पर्दाफाश किया था और वह एक जाने-माने एक्टिविस्ट हैं और NGT ने भी पिटीशनर की नेकनीयती पर सवाल नहीं उठाया था। हालांकि, कोर्ट इससे सहमत नहीं हुआ, और उसने अपील खारिज कर दी।

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