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    'जब तक नया टाइटल नहीं बताओगे, फिल्म रिलीज नहीं होने देंगे'; SC की घूसखोर पंडत पर डायरेक्टर को फटकार

    Updated: Thu, 12 Feb 2026 12:51 PM (IST)

    सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म 'घूसखोर पंडत' के टाइटल को लेकर फिल्ममेकर नीरज पांडे को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि यह टाइटल समाज के एक वर्ग को बदनाम करता है ...और पढ़ें

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    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मनोज बाजपेयी की 'घूसखोर पंडत' फिल्म मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फिल्ममेकर नीरज पांडे फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप ऐसा टाइटल इस्तेमाल करके समाज के एक हिस्से को क्यों बदनाम कर रहे हैं।

    सुप्रीम कोर्ट ने फिल्मेकर नीरज पांडे को फटकार लगाते हुए कहा कि जब तक आप हमें बदला हुआ टाइटल नहीं बताते, हम आपको फिल्म रिलीज नहीं करने देंगे।

    सुप्रीम कोर्ट ने 'घूसखोर पंडत' पर फिल्ममेकर नीरज पांडे से कहा कि फिल्म का टाइटल नैतिकता और पब्लिक ऑर्डर के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने नेटफ्लिक्स पर फिल्म 'घूसखोर पंडत' की रिलीज पर रोक लगाने की अर्जी पर केंद्र, CBFC और नीरज पांडे को नोटिस जारी किया है।

    कब और कैसे शुरू हुआ विवाद?

    बता दें कि बीते 03 फरवरी 2026 को नेटफ्लिक्स ने अपने साल 2026 के लिए 'इंडिया प्लान' का एलान किया। इसमें मनोज बाजपेयी की फिल्म 'घूसखोर पंडत' का एलान भी टीजर रिलीज करके किया गया। लेकिन इसकी टाइटल को लेकर विवाद शुरू हो गया है। लोग सड़कों पर उतर गए। इसके बाद यह मामला कोर्ट तक पहुंच गया।

    फिल्म में मनोज बाजपेयी एक भ्रष्ट पुलिस ऑफिसर की भूमिका निभा रहे हैं। जिन्हें पुलिस महकमे में 'पंडत' कहा जाता है। फिल्म के टाइटल की रिलीज के साथ विवाद शुरू हो गया। अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा नेटफ्लिक्स पर रिलीज के मामले में केंद्र और CBFC को भी नोटिस जारी किया गया है। (समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)

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