मतदाता सूची में हेराफेरी के आरोपों की जांच संबंधी याचिका पर सुनवाई करेगा SC, राहुल गांधी ने क्या लगाए थे आरोप?
सुप्रीम कोर्ट 13 अक्टूबर को बेंगलुरु सेंट्रल सहित अन्य निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाता सूची में हेराफेरी के आरोपों की जांच के लिए एक पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में विशेष जांच दल (SIT) गठित करने की याचिका पर सुनवाई करेगा। यह याचिका कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा 7 अगस्त को लगाए गए आरोपों का हवाला देती है, जिसमें उन्होंने भाजपा और निर्वाचन आयोग के बीच मिलीभगत से चुनावी धोखाधड़ी का दावा किया था।
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मतदाता सूची में हेरफेर संबधी याचिका पर सुनवाई करेगा SC (फाइल फोटो)
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट 13 अक्टूबर को उस याचिका पर सुनवाई कर सकता है, जिसमें बेंगलुरु सेंट्रल और अन्य प्रभावित निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाता सूची में हेराफेरी के आरोपों की जांच के लिए एक पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में विशेष जांच दल गठित करने का अनुरोध किया गया है।
याचिका में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से सात अगस्त को की गई प्रेस कांफ्रेंस का हवाला दिया गया है, जिसमें उन्होंने इन दावों के समर्थन में आंकड़े पेश किए थे। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के अनुसार, वकील रोहित पांडे की याचिका पर सुनवाई संभवत: 13 अक्टूबर को होगी।
राहुल गांधी ने लगाए थे आरोप
याचिका में शीर्ष अदालत से यह निर्देश देने का भी अनुरोध किया गया है कि उसके निर्देशों का अनुपालन होने और मतदाता सूचियों का स्वतंत्र आडिट पूरा होने तक वोटर लिस्ट में कोई और संशोधन न किया जाए या उन्हें अंतिम रूप नहीं दिया जाए।
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सात अगस्त को भाजपा और निर्वाचन आयोग के बीच मिलीभगत के जरिये चुनावों में बड़े पैमाने पर आपराधिक धोखाधड़ी होने का दावा किया था और पिछले साल कर्नाटक के एक निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता सूची के विश्लेषण का हवाला दिया था।
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