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    चारा घोटाला मामले में लालू यादव को SC से बड़ी राहत, जमानत रद करने से किया इनकार

    Updated: Tue, 14 Jul 2026 12:28 PM (IST)

    सुप्रीम कोर्ट ने चारा घोटाला मामले में लालू प्रसाद यादव को मिली जमानत रद्द करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने झारखंड हाई कोर्ट के जमानत आदेश में दखल द ...और पढ़ें

    लालू यादव को जमानत देने के झारखंड हाई कोर्ट के आदेश में दखल देने से इनकार

    लालू यादव को जमानत देने के झारखंड हाई कोर्ट के आदेश में दखल देने से इनकार

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    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने चारा घोटाला मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद लालू यादव को जमानत देने के झारखंड हाई कोर्ट के आदेश में दखल देने से इनकार कर दिया।

    मामले की सुनवाई जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस पीबी वराले की बेंच के सामने हुई। अदालत ने जमानत रद करने से इनकार कर दिया। लेकिन साथ ही हाई कोर्ट से लंबित अपीलों पर सुनवाई में तेजी लाने को कहा।

    बेंच ने कहा- आदेश में दखल नहीं देंगे

    बेंच ने कहा कि हम विवादित आदेश में दखल देने के इच्छुक नहीं हैं। अपील 2018 की है। हाई कोर्ट से अपील पर सुनवाई में तेज़ी लाने का अनुरोध करना ही उचित होगा, और कोशिश हो कि यह छह महीने के भीतर हो जाए। मामला निपटाया जाता है। कानूनी मुद्दा खुला रखा गया है।

    सीबीआई की तरफ से अदालत में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू पेश हुए। उन्होंने तर्क दिया कि हाई कोर्ट ने यादव द्वारा काटी गई सज़ा की अवधि की गणना करने में गलती की थी।

    कपिल सिब्बल बोले- यह जज का विवेक

    एसवी राजू ने कहा, 'हाई कोर्ट ने इस आधार पर जमानत दे दी कि उन्होंने सजा का 50 प्रतिशत हिस्सा पूरा कर लिया है, जो असल में गलत है। इस तथ्य पर विचार किए बिना कि यह एक साथ चलने वाली सजा नहीं है, कोर्ट ने सजा पर रोक लगा दी और उन्हें जमानत दे दी। ऐसा नहीं किया जा सकता। अपनाया गया पैमाना गलत है। उन्होंने ट्रायल में देरी की है।'

    जबकि लालू यादव की तरफ से पेश हुए कपिल सिब्बल ने कहा कि यह जज का विवेक है। बता दें कि चारा घोटाला मामले में लालू यादव ने जेल की सजा का आधा हिस्सा पूरा कर लिया था। इसके बाद हाई कोर्ट ने 2019 में उन्हें जमानत दे दी थी। हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए, CBI ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी।

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