ITAT से कांग्रेस को झटका, बैंक खातों पर आयकर विभाग की कार्रवाई पर स्टे की याचिका खारिज
आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण ने पिछले आईटी रिटर्न के लिए जुर्माना अलग करने की कांग्रेस पार्टी की अपील खारिज कर दी है। कांग्रेस नेता अजय माकन ने कहा कि आयकर ...और पढ़ें

पीटीआई, नई दिल्ली। आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (ITAT) ने पिछले आईटी रिटर्न के लिए जुर्माना अलग करने की कांग्रेस पार्टी की अपील खारिज कर दी है। कांग्रेस कोषाध्यक्ष अजय माकन ने पार्टी की तरफ से कहा कि आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेश के खिलाफ हम कानूनी विकल्प तलाश रहे हैं, इसके खिलाफ जल्द ही उच्च न्यायालय जाएंगे।
बता दें कि आयकर विभाग ने कांग्रेस और यूथ कांग्रेस से जुड़े चार बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया था। आयकर विभाग ने 210 करोड़ की रिकवरी मांगी है, यानी कांग्रेस को यह रकम जुर्माना के तौर पर आयकर विभाग को देनी होगी। इसके खिलाफ पार्टी ने आयकर अपीलीय प्राधिकरण में अपील की थी, लेकिन इस अपील को खारिज कर दिया गया है।
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The Income Tax Appellate Tribunal (ITAT) dismisses the plea moved by the Congress Party which sought a stay against Income Tax Department proceedings of recovery and freezing of their Bank accounts.
— ANI (@ANI) March 8, 2024
Senior Advocate Vivek Tamkha who appeared for Congress requested to keep the… pic.twitter.com/mPpja89ayy
IT ट्रिब्यूनल के आदेश पर कांग्रेस ने उठाया सवाल
अजय माकन ने कांग्रेस के फंड को रोकने वाले आईटी ट्रिब्यूनल के आदेश को लोकतंत्र पर हमला बताया है। उन्होंने कहा कि आईटी ट्रिब्यूनल ने ठीक लोकसभा चुनावों से पहले ही ऐसा आदेश क्यों दिया है। इससे पहले क्यों नहीं? उन्होंने पूछा, "ऐसी स्थिति में कोई निष्पक्ष चुनाव की उम्मीद कैसे कर सकता है जब आयकर अधिकारियों ने कांग्रेस पार्टी के खातों से 270 करोड़ रुपये की धनराशि जब्त कर ली है या निकाल ली है।"
ITAT के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट जाएगी कांग्रेस पार्टी
आदेश की पुष्टि करते हुए कांग्रेस के कानूनी सेल के प्रमुख विवेक तन्खा ने कहा कि ट्रिब्यूनल ने इस संबंध में अपनी पिछली मिसालों का भी पालन नहीं किया है और पार्टी जल्द ही उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएगी।विवेक तन्खा ने कहा, "मैं आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेश से निराश हूं, जो अपनी पिछली मिसालों का पालन नहीं करता।"
ITAT के विपरीत आदेश के बाद मीडिया के पूछे जाने पर एक सीनियर अधिवक्ता / राज्य सभा सांसद की हैसियत से मेरा देश में गिरती हुई प्रजातांत्रिक व्यवस्था पर एक संदेश और स्टेटमेंट।अब जनता ही हमारे प्रिय प्रजातंत्र को बचा सकती है। @INCIndia को चुनाव और व्यवस्था से साथ साथ लड़ना pic.twitter.com/t0DZpM5PPh
— Vivek Tankha (@VTankha) March 8, 2024
तन्खा ने पीटीआई-भाषा से कहा, "हम आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेश से निराश हैं। हम जल्द ही उच्च न्यायालय का रुख करेंगे। उन्होंने 20 प्रतिशत जुर्माने के भुगतान पर राहत देने में अपनी पिछली मिसाल का पालन नहीं किया है , और वह भी एक राष्ट्रीय पार्टी को जो अभी सक्रिय है।
क्या है कांग्रेस की दलील?
तन्खा पिछले वर्षों के आईटी रिटर्न में कथित विसंगतियों के लिए 210 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने वाले आईटी अधिकारियों के आदेश के खिलाफ अपील करते हुए शुक्रवार को पार्टी की ओर से ट्रिब्यूनल के समक्ष पेश हुए।प्राधिकरण के आदेश की घोषणा के बाद कांग्रेस की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील विवेक तन्खा ने आईटीएटी से आदेश को 10 दिनों के लिए स्थगित रखने का आग्रह किया, ताकि वे हाईकोर्ट में अपील दायर कर सकें।
उन्होंने कहा, "चूंकि आपने स्टे आवेदन खारिज कर दिया है, जिसके पार्टी के लिए दूरगामी परिणाम होंगे। क्या मैं अदालत से आदेश को 10 दिनों के लिए स्थगित रखने का अनुरोध कर सकता हूं, ताकि मैं हाईकोर्ट जा सकूं?" हालांकि, अपीलीय न्यायाधिकरण ने यह कहते हुए याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया कि उन्हें इस तरह के आदेश पारित करने का अधिकार नहीं है।
कांग्रेस ने पहले भी लगाए थे आरोप
इससे पहले, कांग्रेस पार्टी ने आयकर विभाग के कार्रवाई को लेकर बीजेपी पर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया था। कांग्रेस ने पूरे मामले को 'राजनीति से प्रेरित' बताया। कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर 'वित्तीय आतंकवाद' और उसके प्राथमिक विपक्ष को 'पंगु' करने की कोशिश का भी आरोप लगाया था।
कांग्रेस ने पहले आरोप लगाया था कि आयकर विभाग ने विभिन्न बैंकों में उसके खातों से "अलोकतांत्रिक तरीके से" 65 करोड़ रुपये की "निकासी" ली है और दावा किया है कि उसने उसके 205 करोड़ रुपये के फंड को फ्रीज कर दिया है। माकन ने दावा किया कि अगर जांच एजेंसियों की कार्रवाई अनियंत्रित रही तो देश में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है।

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