Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    'आपके देश की इमेज विदेश में खराब हो रही है', आवारा कुत्तों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लगाई लताड़

    Updated: Mon, 27 Oct 2025 11:28 AM (IST)

    सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के मामले में पश्चिम बंगाल और तेलंगाना को छोड़कर सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को हलफनामा दाखिल न करने पर तलब किया है। कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि सिर्फ कुछ राज्यों ने ही अनुपालन हलफनामा दाखिल किया है। कोर्ट ने देश की छवि खराब होने पर चिंता जताई और दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है। सभी मुख्य सचिवों को 3 नवंबर को पेश होने का निर्देश दिया गया है।

    Hero Image

    आवारा कुत्तों के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। आवारा कुत्तों के मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज पश्चिम बंगाल और तेलंगाना को छोड़कर सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को हलफनामा दाखिल न करने पर तलब किया।

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और दिल्ली नगर निगम ने ही कंप्लायंस एफिडेविट फाइल किया है। अदालत ने पश्चिम बंगाल और तेलंगाना के अलावा बाकी राज्यों और केंद्र शासित राज्यों के चीफ सेक्रेटरी को 3 नवंबर को पेश होने का निर्देश दिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'दूसरे देशों में हो रही इमेज खराब'

    22 अगस्त को, कोर्ट ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को कम्प्लायंस एफिडेविट फाइल करने का निर्देश दिया था। आज, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने नोट किया कि केवल पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और दिल्ली नगर निगम ने ही कम्प्लायंस एफिडेविट फाइल किया है।

    मामले पर नाराजगी जाहिर करते हुए जस्टिस विक्रम नाथ ने कहा कि कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित राज्यों को नोटिस जारी किया था और आदेश की बड़े पैमानें पर रिपोर्टिंग भी हुई थी। जस्टिस नाथ ने कहा, "लगातार घटनाएं हो रही हैं और देश की इमेज दूसरे देशों की नजर में खराब हो रही है। हम न्यूज रिपोर्ट भी पढ़ रहे हैं।"

    जस्टिस नाथ ने पूछा सवाल

    जस्टिस नाथ ने खास तौर पर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अर्चना पाठक दवे से यह भी पूछा कि दिल्ली सरकार ने एफिडेविट क्यों फाइल नहीं किया है।

    जस्टिस नाथ ने कहा, "NCT ने एफिडेविट फाइल क्यों नहीं किया? चीफ सेक्रेटरी को एक्सप्लेनेशन देना होगा...नहीं तो कॉस्ट लगाई जा सकती है और सख्त कदम उठाए जाएंगे...सभी राज्यों/UTs को नोटिस जारी किए गए थे...आपके ऑफिसर अखबार या सोशल मीडिया नहीं पढ़ते? सभी ने इसकी रिपोर्ट की है...जब उन्हें पता चलेगा, तो उन्हें आगे आना चाहिए! सभी चीफ सेक्रेटरी 3 नवंबर को मौजूद रहें, नहीं तो हम कोर्ट ऑडिटोरियम में करेंगे।"

    यह भी पढ़ें: जस्टिस सूर्यकांत होंगे देश के अगले चीफ जस्टिस? CJI गवई ने केंद्र सरकार से की सिफारिश