SC: सुप्रीम कोर्ट ने केरल को दी राज्यपाल के खिलाफ याचिकाएं वापस लेने की अनुमति, ये है मामला
सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार को राज्यपाल के खिलाफ दायर याचिकाएं वापस लेने की शुक्रवार को अनुमति दे दी। केरल सरकार ने राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को मंजूरी देने में देरी के संबंध में राज्यपाल के खिलाफ याचिकाएं दायर की थीं। इसके साथ ही अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी और सालिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस याचिका का विरोध किया।

पीटीआई, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार को राज्यपाल के खिलाफ दायर याचिकाएं वापस लेने की शुक्रवार को अनुमति दे दी। केरल सरकार ने राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को मंजूरी देने में देरी के संबंध में राज्यपाल के खिलाफ याचिकाएं दायर की थीं।
पीठ ने दिया था यह आदेश
जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस एएस चंदुरकर की पीठ ने यह आदेश तब दिया जब केरल सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता केके वेणुगोपाल ने याचिका वापस लेने का अनुरोध किया और कहा कि हाल ही में तमिलनाडु राज्यपाल मामले में पारित निर्णय के कारण यह मुद्दा अप्रासंगिक हो गया है।
अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी और सालिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस याचिका का विरोध किया और अदालत से अनुरोध किया कि वह राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत विधेयकों को मंजूरी देने के संदर्भ में मांगे गए प्रेसिडेंसियल रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की प्रतीक्षा करे।
केरल ने अपनी याचिका में इसी तरह के निर्देशों की मांग की थी
गौरतलब है कि राज्यपाल द्वारा विधेयकों को मंजूरी देने में देरी के खिलाफ तमिलनाडु सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने विधेयकों को मंजूरी देने के लिए समयसीमा निर्धारित की थी। केरल ने अपनी याचिका में इसी तरह के निर्देशों की मांग की थी।
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