कोर्ट कार्यवाही की वीडियो रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखने की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अदालती कार्यवाही की वीडियो रिकॉर्डिंग को सुरक्षित रखने और वकीलों व वादियों के लिए उसे सुलभ बनाने के निर्देश देने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने अधिवक्ता मैथ्यूज जे नेदुमपुरा द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अदालती कार्यवाही की वीडियो रिकॉर्डिंग को सुरक्षित रखने और वकीलों व वादियों के लिए उसे सुलभ बनाने के निर्देश देने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया।
जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने अधिवक्ता मैथ्यूज जे नेदुमपुरा और अन्य द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया।
क्या दी गई दलील?
सुनवाई के दौरान अधिवक्ता नेदुमपुरा ने दलील दी कि देश भर की अधिकांश अदालतों और न्यायाधिकरणों में वर्चुअल सुनवाई होने के बावजूद अदालती रिकॉर्डिंग को संरक्षित करने की कोई व्यवस्था नहीं है।
याचिका में क्या की गई मांग?
याचिका में भारत की सभी अदालतों और न्यायाधिकरणों में कार्यवाही की अनिवार्य वीडियो रिकॉर्डिंग, ऐसे रिकार्ड के संरक्षण और वादियों, वकीलों और हितधारकों के अधिकार के रूप में उन तक पहुंच के लिए निर्देश देने की मांग की गई है।
(न्यूज एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)
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