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    जिम कॉर्बेट में ढहाए जाएंगे सभी अवैध निर्माण, SC ने राज्य सरकार के दिए निर्देश

    Updated: Mon, 17 Nov 2025 08:11 PM (IST)

    सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में अवैध निर्माण हटाने और पेड़ों की कटाई से हुए नुकसान की भरपाई करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने सीईसी को पारिस्थितिकीय पुनरुद्धार योजना की निगरानी करने और तीन महीने के भीतर अवैध निर्माणों को गिराने का निर्देश दिया है। इको-टूरिज्म को बढ़ावा देने और बाघ संरक्षण योजना बनाने पर भी जोर दिया गया है।

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    जिम कॉर्बेट में ढहाए जाएंगे सभी अवैध निर्माण (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उत्तराखंड सरकार को निर्देश दिया कि जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में पेड़ों की कटाई और अवैध निर्माण के चलते हुए नुकसान की भरपाई के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं।

    चीफ जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कई निर्देश जारी करते हुए मुख्य वन संरक्षक को सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त सेंट्रल इंपावर्ड कमेटी (सीईसी) के साथ परामर्श करने का निर्देश दिया ताकि तीन महीने के भीतर सभी अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया जा सके।

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    पीठ ने दिए निर्देश

    पीठ ने निर्देश दिया कि सीईसी उत्त्तराखंड द्वारा विकसित पारिस्थितिकीय पुनरुद्धार योजना की निगरानी करेगा। राज्य सरकार को पेड़ों की अवैध कटाई की भरपाई के लिए कदम उठाने को भी कहा गया। सीजेआइ ने कहा, "यदि पर्यटन को बढ़ावा देना है तो यह इको-टूरिज्म के तौर पर होना चाहिए"

    उन्होंने कहा कि हमने मुख्य इलाके में अपने परिवारों से दूर रहकर कार्य करने वाले कर्मियों के लिए विशेष प्रविधान लाने का निर्देश दिया है।शीर्ष अदालत ने कहा कि टाइगर सफारी के संबंध में भी हमने दिशा-निर्देश जारी किए हैं। यह 2019 के नियमों के अनुसार होना चाहिए।

    बाघ संरक्षण योजना बनाने के आदेश

    इनके बचाव केंद्र स्थापित किए जाने चाहिए और उपचार और देखभाल में सहायता करनी चाहिए। ऐसे केंद्र टाइगर सफारी के निकट होने चाहिए। साथ ही कहा कि वाहनों की संख्या को भी नियंत्रित करने की जरूरत है। पीठ ने तीन महीने में बाघ संरक्षण योजना बनाने का भी आदेश दिया।