बिहार चुनाव में केंद्र सरकार पर भी लागू होगी आदर्श आचार संहिता, EC ने दिए कड़े निर्देश
चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि बिहार से संबंधित घोषणाओं और नीतिगत निर्णयों के संदर्भ में आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) केंद्र सरकार पर भी लागू होगी। बिहार विधानसभा चुनावों का कार्यक्रम घोषित होने के तुरंत बाद यह कोड लागू किया गया, जिसमें चुनाव 6 और 11 नवंबर को होंगे और मतगणना 14 नवंबर को होगी। आयोग ने नागरिकों की गोपनीयता का सम्मान करने, निजी संपत्तियों के अनाधिकृत उपयोग पर प्रतिबंध लगाने और सरकारी वाहनों या सार्वजनिक खर्च पर विज्ञापनों के दुरुपयोग को रोकने के भी निर्देश दिए हैं।

चुनाव आयोग ने बिहार चुनाव से पहले दिए निर्देश (फाइल फोटो)
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने बुधवार को कहा कि बिहार से संबंधित घोषणाओं और नीतिगत निर्णयों के संदर्भ में चुनाव की आदर्श आचार संहिता (माडल कोड आफ कंडक्ट-एमसीसी) के प्रविधान केंद्र सरकार पर भी लागू होते हैं।
चुनाव आयोग ने सोमवार को बिहार विधानसभा चुनावों का कार्यक्रम घोषित करने के तुरंत बाद यह चुनाव कोड लागू किया। चुनाव 6 और 11 नवंबर को होंगे और मतगणना 14 नवंबर को की जाएगी। बुधवार को जारी एक बयान में चुनाव आयोग ने कहा, ''आदर्श आचार संहिता केंद्र में मौजूद राजग सरकार पर भी लागू होगी, जब तक कि यह बिहार के लिए घोषणाओं/नीतिगत निर्णयों से संबंधित है।''
चुनाव आयोग के निर्देश
चुनाव प्राधिकरण ने यह भी कहा कि नागरिकों की गोपनीयता का सम्मान किया जाना चाहिए और निजी निवासों के बाहर कोई प्रदर्शन या पिकेटिंग नहीं होनी चाहिए। आयोग ने कहा,''भूमि, भवन या दीवारों का उपयोग झंडों, बैनरों या पोस्टरों के लिए मालिक की सहमति के बिना नहीं किया जाएगा।''
किस पर लगाया गया प्रतिबंध
चुनाव आयोग ने बिहार के मुख्य सचिव को सरकारी, सार्वजनिक और निजी संपत्तियों से राजनीतिक दलों के ऐसे सामान को हटाने, किसी भी राजनीतिक पार्टी, उम्मीदवार या चुनाव से जुड़े किसी अन्य व्यक्ति द्वारा आधिकारिक वाहनों या सरकारी आवास के दुरुपयोग पर रोकथाम के निर्देश जारी किए हैं और सार्वजनिक खजाने के खर्च पर विज्ञापनों के जारी होने पर भी प्रतिबंध लगाया है।
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