US Visa Rules: अमेरिका जाने वालों के लिए बड़ी खबर, भूलकर भी मत करना ये काम; रद हो जाएगा वीजा
भारत स्थित अमेरिकी दूतावास ने चेतावनी दी है कि अमेरिका में हमला चोरी या सेंधमारी जैसे अपराध करने पर कानूनी परेशानियों के अलावा गंभीर परिणाम भी भुगतने पड़ सकते हैं जिनमें वीज़ा रद होना भी शामिल है। दूतावास ने कहा कि अमेरिका कानून-व्यवस्था को महत्व देता है और विदेशी आगंतुकों से सभी अमेरिकी कानूनों का पालन करने की अपेक्षा करता है।

पीटीआई, नई दिल्ली। अमेरिका जाकर अपराध को अंजाम देने पर वीजा रद हो सकता है। भारत स्थित अमेरिका के दूतावास ने चेताया है कि अमेरिका जाकर हमला, चोरी या सेंधमारी को अंजाम देने वाले वीजाधारकों को न केवल कानूनी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, बल्कि वीजा भी रद किया जा सकता है।
इतना ही नहीं, ऐसे आरोपितों को भविष्य में अमेरिकी वीजा के लिए 'अयोग्य' भी करार दिया जा सकता है, यानी इस तरह के आरोपित के अमेरिका में दोबारा प्रवेश करने से भी रोक लगाई जा सकती है।
अमेरिकी कानूनों का पालन करने की अपेक्षा
बुधवार को जारी किए गए बयान में दूतावास ने यह भी कहा कि अमेरिका विदेशी आगंतुकों से अपेक्षा करता है कि वे सभी अमेरिकी कानूनों का पालन करें। यह बयान दूतावास के एक्स हैंडल पर साझा किया गया।
वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकी
यह चेतावनी ऐसे समय जारी की गई है जब इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित वीडियो में कथित तौर पर भारतीय महिला को पुलिस अधिकारियों द्वारा हिरासत में लिए दिखाया गया है।
महिला पर आरोप है कि उसने अमेरिका में स्टोर से कई सामान चुराने की कोशिश की थी। हालांकि, वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकी है।
आपका वीजा रद भी हो सकता है
अमेरिकी दूतावास ने कहा, अमेरिका में हमला, चोरी या सेंधमारी करने से न सिर्फ कानूनी समस्याएँ होंगी - बल्कि आपका वीजा रद भी हो सकता है। आप भविष्य में अमेरिकी वीजा के लिए अयोग्य भी हो सकते हैं। अमेरिका कानून-व्यवस्था को महत्व देता है और विदेशी पर्यटकों से सभी अमेरिकी कानूनों का पालन करने की अपेक्षा रखता है।'
इससे पहले 19 जून को दूतावास ने पोस्ट में कहा था कि अमेरिकी वीजा एक विशेषाधिकार है, अधिकार नहीं। वीजा जारी होने के बाद इसकी जांच बंद नहीं होती है। यदि कोई कानून तोड़ता है तो अधिकारी इसे रद कर सकते हैं।
अवैध प्रवासियों पर ट्रंप की नजर
भारत स्थित अमेरिकी दूतावास ने यह चेतावनी ऐसे समय में जारी की है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अवैध प्रवासियों और अन्य अपराधियों को अमेरिका से बाहर निकालने की मुहिम में जुटे हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय के अनुसार, 20 जनवरी से 29 अप्रैल के बीच 1,42,000 लोगों को अमेरिका से बाहर निकाला गया है। अमेरिका में चोरी के लिए जुर्माने और जेल दोनों तरह की सजा का प्रविधान है। जुर्माना और अधिकतम सजा राज्य के अनुसार अलग अलग होती है।
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