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    नाबालिग से दुष्कर्म मामले में 37 दिनों में फैसला, आरोपी को 20 साल की जेल और 50 हजार जुर्माना

    By SHESH NATH RAIEdited By: Nishant Bharti
    Updated: Fri, 10 Oct 2025 12:24 PM (IST)

    एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में अदालत ने त्वरित सुनवाई करते हुए मात्र 37 दिनों में फैसला सुनाया। आरोपी को 20 साल की कैद और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। यह फैसला न्याय प्रणाली में त्वरित कार्रवाई का एक उदाहरण है।

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    नाबालिग से दुष्कर्म मामले में 37 दिनों में फैसला

    जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। भुवनेश्वर में विशेष न्यायाधीश प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस (पॉक्सो) सह चौथे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, खुर्दा ने एक ऐतिहासिक और त्वरित फैसले में एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के आरोपी को 37 दिनों के भीतर दोषी ठहराया। 

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    विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) सुभंजन मोहंती ने चंदका पीएस केस नंबर 347 दिनांक 02.09.2025 से उत्पन्न टीआर केस नंबर 504/2025 में दुष्कर्म और गंभीर यौन उत्पीड़न के मामले में मामला दर्ज होने की तारीख से 37 दिनों के भीतर दोषसिद्धि का फैसला सुनाया।

    दोषी मुन्ना बेहरा को 20 साल के सश्रम कारावास (आरआई) और 50,000 रुपये के जुर्माने का भुगतान करने की सजा सुनाई गई है। जुर्माना ना देने पर एक साल अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

    पीड़िता को छह लाख रुपये का मुआवजा

    अदालत ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) को अदालत द्वारा पीड़िता को छह लाख रुपये का मुआवजा देने का भी निर्देश दिया।विशेष लोक अभियोजक सुब्रत प्रियदर्शिनी ने भुवनेश्वर के अभियोजन उप निदेशक हेमंत कुमार स्वांई की सक्रिय निगरानी में मामले की सुनवाई की थी।

    उल्लेखनीय है कि 31 अगस्त, 2025 (रविवार) को जब शिकायतकर्ता घर पर मौजूद नहीं थी, तो उसकी नाबालिग बेटी, जिसकी उम्र लगभग 13 वर्ष थी, खुदुरुकुनी ओसा मनाने के लिए अपने पड़ोसी के घर गई थी। 

    हालांकि, वह लंबे समय तक घर नहीं लौटी, इसलिए उसकी मां ने उसकी तलाश की।पूछताछ के दौरान नाबालिग लड़की शुरू में कुछ भी बताने में हिचक रही थी।आगे स्पष्टीकरण के बाद, उसने खुलासा किया कि आरोपी मुन्ना बेहरा ने उसके साथ एक गंभीर अभद्र कृत्य किया था।

    घर में बताने पर दी धमकी

    घटना के बाद आरोपी ने उसे धमकी दी थी कि अगर उसने घटना के बारे में किसी को बताया तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।डर के मारे पीड़िता कुछ देर तक चुप रही। बाद में, उसके पिता ने आरोपी के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई के लिए चंदका पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

    37 दिनों में आरोपी को सजा

    शिकायतकर्ता की शिकायत के आधार पर, चंदका पुलिस स्टेशन, भुवनेश्वर में धारा 65 (1) बीएनएस, केस नंबर 347, दिनांक 02.09.2025 के तहत मामला दर्ज किया गया और सब-इंस्पेक्टर ज्योत्सना रानी प्रधान को जांच की जिम्मेदारी दी गई। 

    जांच अधिकारी ने विभिन्न कोणों से मामले की जांच की और 3 सितंबर, 2025 को मुन्ना बेहरा को गिरफ्तार किया और 10 सितंबर, 2025 को अदालत में उसके खिलाफ आरोप पत्र दायर किया।साक्ष्य 12 सितंबर, 2025 को अदालत में दायर किए गए और मुकदमा 23 सितंबर, 2025 को शुरू हुआ।

    उपरोक्त मामले की सुनवाई के बाद, न्यायालय ने घटना से संबंधित 9 गवाहों के बयान दर्ज करके, 17 वस्तुओं की जांच करके और 50 प्रासंगिक दस्तावेजों का अध्ययन करके कुल 37 दिनों में मुकदमे को समाप्त कर दिया है।

    कोर्ट ने अपने फैसले में मुन्ना बेहरा को पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत 20 साल के सश्रम कारावास के साथ 50,000 रुपये के जुर्माने और जुर्माने का भुगतान न करने पर 1 साल के अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा सुनाई।