Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ओड़िशा हाईकोर्ट ने कर दिया क्लियर, 10 साल बाद संबलपुर महानगर निगम में होगा चुनाव

    Updated: Sat, 06 Sep 2025 01:45 PM (IST)

    ओडिशा उच्च न्यायालय के एक फैसले ने संबलपुर महानगर निगम के चुनाव का रास्ता 10 साल बाद साफ़ कर दिया है जिससे स्थानीय लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई है। भाजपा ने बीजद सरकार पर उदासीनता का आरोप लगाया था जिसके चलते चुनाव नहीं हो पाए। 2024 के चुनावों में भाजपा ने चुनाव कराने का वादा किया था।

    Hero Image
    10 वर्ष बाद संबलपुर महानगर निगम के चुनाव का रास्ता साफ

    संवाद सहयोगी,संबलपुर। ओड़िशा हाईकोर्ट द्वारा दिए गए एक महत्वपूर्ण फैसले से, 10 वर्ष बाद संबलपुर महानगर निगम के लिए चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। इसे लेकर भाजपा नेताओं, बुद्धिजीवियों और आमलोगों में खुशी की लहर है।

    भाजपा प्रदेश प्रवक्ता मानस रंजन बख्शी ने प्रेस विज्ञप्ति के हवाले से बताया है कि तत्कालीन बीजद सरकार की उदासीनता और चुनाव में पराजय के भय से संबलपुर महानगर निगम क्षेत्र के निवासी एक दशक से भी अधिक समय से नागरिक अधिकारों से वंचित थे। प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा संचालित महानगर निगम भ्रष्टाचार का अड्डा बनकर रह गया था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उन्होंने आगे कहा निर्वाचित प्रतिनिधियों की कमी के कारण लोगों को अपनी नागरिक समस्याओं के समाधान में काफी कठिनाइयों और प्रशासनिक अधिकारियों की मनमानी के कारण महानगर निगम क्षेत्र के निवासी न्यूनतम नागरिक सुविधाओं से भी वंचित थे।

    पिछले 2024 के आम चुनावों के दौरान, संबलपुर के सांसद उम्मीदवार धर्मेंद्र प्रधान और विधायक उम्मीदवार जय नारायण मिश्र ने वादा किया था कि राज्य में भाजपा की सरकार आती है, तो संबलपुर महानगर निगम चुनाव कराने की उचित व्यवस्था की जाएगी।

    वार्ड आरक्षण को लेकर ओडिशा हाईकोर्ट में लंबित मामले में तेजी लाएंगे और उसकी जल्द सुनवाई करवाने का प्रयास करेंगे। ऐसे में, ओडिशा हाईकोर्ट का फैसला निश्चित रूप से संबलपुर की जनता को आश्वस्त करेगा।

    यहां उल्लेखनीय है कि 15 नवंबर 2013 को संबलपुर नगरपालिका परिषद, बुर्ला और हीराकुद अधिसूचित क्षेत्र परिषदों और 12 पंचायतों को मिलाकर संबलपुर महानगर निगम का गठन किया गया था। वार्ड आरक्षण प्रणाली ने पहले चुनाव में ही बाधाएं पैदा कर दी।

    हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई में पूर्ण फैसला सुनाया है और महानगर निगम के वार्डों के आरक्षण के लिए जारी अधिसूचना को रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद संबलपुर महानगर निगम चुनाव का रास्ता साफ हो गया है।

    comedy show banner
    comedy show banner