प्लास्टिक की बोतल में नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल, ओडिशा सरकार ने लगाई सख्त पाबंदी
ओडिशा सरकार ने राज्य में प्लास्टिक की बोतलों में पेट्रोल और डीजल जैसे पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री आपूर्ति और परिवहन पर रोक लगा दी है। आपूर्ति विभाग ने सभी जिला कलेक्टरों को इस आदेश का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है। यह कदम सार्वजनिक सुरक्षा और पर्यावरण को होने वाले खतरों को देखते हुए उठाया गया है।

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। राज्य सरकार ने प्लास्टिक की बोतलों में पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री, आपूर्ति, भंडारण और परिवहन पर प्रतिबंध लगा दिया है। राज्य सरकार के आपूर्ति विभाग के सचिव संजय कुमार सिंह ने इस संबंध में ओडिशा के सभी जिला कलेक्टरों को पत्र लिखा है। उन्होंने निर्देश दिए कि नियमों को सख्ती से लागू किया जाए।
पत्र में कहा गया है कि सरकार के संज्ञान में आया है कि पेट्रोलियम उत्पाद, विशेष रूप से पेट्रोल और डीजल प्लास्टिक की बोतलों और कंटेनरों में बेचे और परिवहन किए जा रहे हैं, जो राज्य के विभिन्न हिस्सों में स्वीकृत नहीं हैं।
यह असुरक्षित अभ्यास विभिन्न कानूनों और विनियमों के तहत वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करता है। साथ ही सार्वजनिक सुरक्षा, आग के खतरों और पर्यावरणीय के लिए भी गंभीर खतरा पैदा करता है।
इन मामलों को ध्यान में रखते हुए और पेट्रोलियम अधिनियम 1934, पेट्रोलियम नियम 2002, विस्फोटक अधिनियम 1884, मोटर स्पिरिट और हाई-स्पीड डीजल (आपूत, वितरण और दोषों का निवारण) आदेश 2005, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 और अन्य संगत विधिक ढांचे द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह आदेश जारी किया है।
जिसके बाद प्लास्टिक की बोतलों या इसी तरह के कंटेनरों में पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री, सप्लाई और परिवहन पूरी तरह से प्रतिबंधित है।
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