एशियन गेम्स में हिस्सा लेंगे ताइक्वांडो खिलाड़ी कशिश मलिक, अयोग्य घोषित करने के खेल मंत्रालय के आदेश को हाई कोर्ट ने किया रद
आगामी एशियाई खेलों के लिए ताइक्वांडो खिलाड़ी कशिश मलिक को अयोग्य घोषित करने के युवा मामले एवं खेल मंत्रालय के आदेश को दिल्ली हाई कोर्ट ने रद कर दिया ह ...और पढ़ें

कशिश मलिक
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। आगामी एशियाई खेलों के लिए ताइक्वांडो खिलाड़ी कशिश मलिक को अयोग्य घोषित करने के युवा मामले एवं खेल मंत्रालय के आदेश को दिल्ली हाई कोर्ट ने रद कर दिया है। न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे कशिश को एशियन गेम्स में हिस्सा लेने के लिए उनके नाम पर विचार करें।
किसी खिलाड़ी को केवल इसलिए चयन से वंचित नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिस भार वर्ग में उन्होंने अर्हता प्राप्त की थी, उसे बाद में किसी अन्य वर्ग में मिला दिया गया है।कशिश ने 2026 एशियाई ताइक्वांडो चैंपियनशिप में 53 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता था। केंद्र ने तर्क दिया कि 53 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीतने का महत्व अब समाप्त हो गया है, क्योंकि उन्होंने 57 किलोग्राम वर्ग में कोई पदक नहीं जीता है।
अब 53 किलोग्राम वर्ग एक स्वतंत्र वर्ग नहीं रह गया है। याचिकाकर्ता का तर्क था कि एशियन ताइक्वांडो यूनियन के तय किए गए योग्यता नियमों के तहत, उनके कांस्य पदक ने 20वें एशियन गेम्स में महिलाओं के अंडर 57 किग्रा इवेंट में भारत के लिए योग्यता पक्की थी।
हालांकि, मंत्रालय ने उन्हें यह कहते हुए गलत तरीके से अयोग्य घोषित कर दिया कि एशियन गेम्स में अंडर 53 किग्रा कैटेगरी अब एक अलग इवेंट के तौर पर मौजूद नहीं है, जबकि योग्यता नियमों में दो चैंपियनशिप वेट कैटेगरी को मिलाकर एक ही एशियन गेम्स श्रेणी बनाने का प्रविधान है। मंत्रालय के रुख को खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि जब नियमों में ही दो कैटेगरी में हिस्सा लेने पर रोक थी, तो अधिकारी किसी एथलीट को दोनों में हिस्सा न लेने के लिए सजा नहीं दे सकते हैं।