अभिषेक बनर्जी की कोर्ट में अर्जी: CID के खिलाफ पहुंचे कलकत्ता हाई कोर्ट, आवाज का नमूना देने के आदेश का किया विरोध
गुरुवार को डायमंड हार्बर के सांसद अभिषेक ने अदालत में याचिका दायर कर सवाल उठाया कि जब वह संबंधित आवाज को अपनी मान चुके हैं, तब उसके नमूने की आवश्यकता ...और पढ़ें

डीजे टिप्पणी मामले में सीआईडी के खिलाफ कलकत्ता हाई कोर्ट पहुंचे अभिषेक (फोटो- एएनआई)
HighLights
अपनी आवाज का नमूना देने के आदेश को दी चुनौती
बोले, आवाज मेरी ही है तो नमूना लेने की क्या जरूरत
राज्य ब्यूरो, कोलकाता। डीजे टिप्पणी मामले में तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी ने सीआईडी द्वारा आवाज का नमूना लेने की प्रक्रिया को चुनौती देते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
गुरुवार को डायमंड हार्बर के सांसद अभिषेक ने अदालत में याचिका दायर कर सवाल उठाया कि जब वह संबंधित आवाज को अपनी मान चुके हैं, तब उसके नमूने की आवश्यकता क्यों है।
उल्लेखनीय है कि विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव प्रचार के दौरान डीजे बजाने को लेकर अभिषेक की कथित विवादित टिप्पणी के बाद उनके खिलाफ साइबर अपराध की धाराओं में साल्टलेक में शिकायत दर्ज कराई गई थी।
मामले की जांच सीआइडी कर रही है। आरोप है कि अभिषेक ने धमकी भरे लहजे में कहा था कि चार मई को चुनाव नतीजे के बाद इस तरह डीजे बजेगा कि कान झनझना जाएंगे।
अभिषेक की ओर से अधिवक्ता अयन भट्टाचार्य ने न्यायमूर्ति कौशिक चंद का ध्यान इस मामले की ओर आकर्षित किया। याचिका में अभिषेक ने कहा कि संबंधित आडियो में आवाज उनकी ही है और उन्होंने कभी इसका खंडन नहीं किया। ऐसे में आवाज का नमूना एकत्र करने की जरूरत समझ से परे है।
अदालत ने याचिका दायर करने की अनुमति देते हुए मामले की सुनवाई आगामी सोमवार को निर्धारित की है। विधाननगर अदालत ने निर्देश दिया था कि 30 जून को मजिस्ट्रेट और फोरेंसिक विशेषज्ञ की मौजूदगी में अभिषेक की आवाज का नमूना लिया जाए।
इसी सिलसिले में सीआईडी के अधिकारी बुधवार रात कालीघाट स्थित उनके आवास पर नोटिस देने पहुंचे थे। नोटिस में बताया गया था कि मंगलवार को उनकी आवाज का नमूना संग्रहित किया जाएगा।
गौरतलब है कि अभिषेक की आवाज का नमूना लेने की अनुमति के लिए सीआईडी ने मंगलवार को विधाननगर अदालत में आवेदन किया था। अदालत ने जांच एजेंसी की उस अर्जी को मंजूरी दे दी थी, जिसके बाद नमूना संग्रह की प्रक्रिया शुरू की गई।