श्री गुरु तेग बहादुर जी की शोभा यात्रा के लिए ADM का सख्त आदेश, बठिंडा में शराब और मांस की दुकानें रहेंगी बंद
बठिंडा में, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट पूनम सिंह ने श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी पर्व के अवसर पर 20 नवंबर को शोभा यात्रा के दौरान शराब की दुकानों, बूचड़खानों और मांस की दुकानों को बंद रखने का आदेश जारी किया है। इस दौरान शराब का भंडारण और बिक्री भी प्रतिबंधित रहेगी।

शराब की दुकानों, बूचड़खानों, मास की दुकानें बंद रखने के आदेश (फोटो: जागरण)
जागरण संवाददाता, बठिंडा। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट पूनम सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक बड़ा फैसला लिया है।
श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी पर्व के उपलक्ष्य में 20 नवंबर को आयोजित होने वाली शोभा यात्रा के मार्ग पर स्थित शराब की दुकानों/बूचड़खानों/मास की दुकानों और परिसरों को बंद रखने के आदेश जारी किए हैं।
जारी आदेश के अनुसार, इस अवसर पर किसी भी व्यक्ति को शराब का भंडारण या बिक्री करने की अनुमति नहीं होगी।

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