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    बठिंडा के हरजिंदर सिंह जौहल हत्याकांड में अदालत का बड़ा फैसला, चार आरोपियों को किया बरी; दो साल पहले हुए था मर्डर

    Updated: Fri, 01 Aug 2025 11:51 AM (IST)

    बठिंडा के हरजिंदर सिंह जौहल उर्फ मेला हत्याकांड में अदालत ने चार आरोपियों को बरी कर दिया है। एडवोकेट हरपाल सिंह खारा के अनुसार बरी किए गए आरोपियों में कथित शूटर लवदीप सिंह उर्फ लवी और कमलदीप शामिल हैं। गैंगस्टर अर्श डल्ला के पिता चरणजीत सिंह और परमजीत सिंह भी बरी हुए। पुलिस द्वारा आरोपित गैंगस्टर अर्श डाला मनप्रीत उर्फ मनी और साधु सिंह अभी भी फरार हैं।

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    बठिंडा के चर्चित मेला हत्याकांड में अदालत का आया फैसला (जागरण फोटो)

    जागरण संवाददाता, बठिंडा। बठिंडा के बहुचर्चित हरजिंदर सिंह जौहल उर्फ मेला हत्याकांड में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार की अदालत ने फैसला सुनाते हुए चार आरोपिताें को बरी कर दिया है।

    इस मामले में आरोपियों की ओर से पेश हुए एडवोकेट हरपाल सिंह खारा ने बताया कि माननीय अदालत द्वारा बरी किए गए आरोपितों में कथित शूटर लवदीप सिंह उर्फ लवी और कमलदीप शामिल हैं, जबकि बाकी दो में गैंगस्टर अर्श डल्ला के पिता चरणजीत सिंह निवासी भीखी और परमजीत सिंह उर्फ पम्मा निवासी भीखी शामिल हैं।

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    इस मामले में बठिंडा कोतवाली पुलिस द्वारा आरोपित बनाए गए गैंगस्टर अर्श डाला, मनप्रीत उर्फ मनी और साधु सिंह की गिरफ्तारी अभी बाकी है।

    क्या था ये केस?

    गौरतलब है कि माल रोड ट्रेडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष मेला स्थानीय माल रोड पर अमृतसरी कुलचा के नाम से रेस्टोरेंट चला रहे थे। घटना वाले दिन 28 अक्टूबर 2023 की शाम को वह अपने रेस्टोरेंट के बाहर बैठे थे, तभी मोटरसाइकिल सवार अज्ञात युवकों ने उन पर गोलियां चला दीं, जिससे अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।

    इस मामले में मृतक की पत्नी आरती के बयानों के बाद कोतवाली थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया था। एडवोकेट खारा ने बताया कि अभियोजन पक्ष आरोपितों की पहचान करने में नाकाम रहा, लेकिन पुलिस मामले में कई अन्य संदिग्ध तथ्य भी थे, जिनमें घटना के दूसरे दिन खाली कारतूस के खोल मिलना और एक कथित आरोपित के घर से उस समय हथियार बरामद होना शामिल है, जब परिवार का कोई सदस्य घर पर नहीं था।

    गौरतलब है कि यह मामला काफी चर्चित रहा था और पंजाब के सभी विपक्षी दलों समेत व्यापारियों ने कई दिनों तक बठिंडा में धरना भी दिया था।