चंडीगढ़ में एक्टिवा के मामूली नुकसान पर कर दी थी युवक की हत्या, पांच दोषी करार
चंडीगढ़ में एक्टिवा के मामूली नुकसान पर युवक अमित की हत्या के मामले में अदालत ने पांच आरोपियों को दोषी करार दिया। दोषियों की पहचान भरत गुरदेव अनिल प्रदीप और राहुल के रूप में हुई है। अमित ने एक आरोपी की एक्टिवा को नुकसान पहुंचाया था जिसके बदले उसने पैसे भी दिए थे। फिर भी आरोपियों ने उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने चार साल पहले मामला दर्ज किया था।

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। मांगी एक्टिवा के मामूली नुकसान पर युवक की हत्या करने वाले पांच आरोपित युवकों को जिला अदालत ने वीरवार को दोषी करार दे दिया। दोषियों की पहचान भरत, गुरदेव उर्फ गुरु, अनिल कुमार उर्फ लल्ला, प्रदीप कुमार और राहुल के रूप में हुई है। सभी मौली काॅम्प्लेक्स के रहने वाले हैं। इन पांचों को शुक्रवार को सजा सुनाई जाएगी।
हत्या के इस मामले में मौलीजागरां थाना पुलिस ने चार साल पहले आइपीसी की धारा 147, 148, 149, 302 और 120बी के तहत केस दर्ज किया था। सभी को मौली काॅम्प्लेक्स निवासी अमित कुमार की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। अमित ने इनमें से एक की एक्टिवा का मामूली नुकसान कर दिया था, जिसके बदले उसने 1500 रुपये भी दे दिए थे। फिर भी दोषियों ने उससे बदला लिया और उसकी बेरहमी से हत्या कर दी थी।
पिता ने दी थी शिकायत...
पुलिस को मृतक अमित कुमार के पिता ने शिकायत दी थी। उसने बताया था कि उसका बेटा मौलीजागरां में फास्ट फूड की दुकान पर काम करता था। उसका दोस्त साहिल भी उसके साथ काम करता था। वारदात से करीब 15 दिन पहले उसने किसी युवक की एक्टिवा मांगी थी। उससे उस एक्टिवा का एक्सीडेंट हो गया। एक्टिवा का मामूली नुकसान हो गया।
बस इसी बात पर भरत और उसके दोस्तों ने अमित से दुश्मनी शुरू कर दी और उसे धमकाना शुरू कर दिया। हालांकि अमित ने उन्हें 1500 रुपये भी दे दिए ताकि वह एक्टिवा ठीक करवा सके। इसके बावजूद भरत और उसके साथियों ने एक दिन मौका पाकर अमित की चाकू से गोदकर हत्या कर दी।
घर तक पहुंच गए थे दोषी
मृतक के पिता ने बताया कि 16 अप्रैल 2021 को भरत, राहुल, गुरु और प्रदीप उसके घर तक आ गए थे। भरत के हाथ में चाकू था। वह अमित के बारे में पूछने लगा। उस वक्त अमित घर पर नहीं था और वह वहां से चले गए। कुछ देर बाद काॅलोनी के ही एक व्यक्ति ने बताया कि उसके बेटे अमित को चाकू मार दिया है।
अमित को पहले तो मनीमाजरा के अस्पताल ले जाया गया जहां उसकी गंभीर हालत देखते हुए उसे पंचकूला सेक्टर-6 के सिविल अस्पताल रेफर कर दिया गया, लेकिन तब तक अमित ने दम तोड़ दिया था। अमित को उसके दोस्त साहिल ने अस्पताल पहुंचाया था और उसी के बयानों पर यह केस टिका रहा। साहिल भी अपने बयानों पर कायम रहा। जिसकी बदौलत अदालत ने सभी को दोषी करार दे दिया।
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