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    अनुसूचित जाति आयोग के हस्तक्षेप के बाद 27 साल बाद पीड़ित परिवार को मिला इंसाफ

    By Kamlesh BhattEdited By:
    Updated: Mon, 13 Jun 2022 08:03 PM (IST)

    अनूसूचित जाति वर्ग से जुड़ा नहरी विभाग में कार्यरत एक कर्मचारी 27 वर्ष पूर्व लापता हो गया था। परिवार ने फैमिली पेंशन के लिए आवेदन किया लेकिन यह नहीं मिली। अब पंजाब अनुसूचित जाति आयोग ने परिवार को न्याय दिलाया है।

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    पंजाब में एससी वर्ग के 27 वर्ष से लापता कर्मचारी के परिवार को मिलेगी फैमिली पेंशन। सांकेतिक फोटो

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग के हस्तक्षेप के बाद नहरी विभाग के एक कर्मचारी के पीड़ित परिवार को न्याय मिला है। यह कर्मचारी 31 साल पहले लापता हो गया था। आयोग द्वारा कड़ी कार्रवाई के बाद फरवरी 1995 से परिजनों को फैमिली पेंशन मिलने के लिए रास्ता साफ हो गया है।

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    आयोग के सदस्य ज्ञान चंद ने बताया कि जिला लुधियाना के गांव टूसा निवासी मोदन सिंह ने 7 दिसंबर 2018 को आयोग से शिकायत की थी। नहर विभाग में बेलदार के रूप में कार्यरत उसका बेटा सौदागर सिंह सेवा के दौरान लापता हो गया था।

    वर्ष 1992 से संबंधित विभाग से राशि एवं पारिवारिक पेंशन के संबंध में पत्र व्यवहार करने वाले परिवार को कुछ राशि तो मिली, लेकिन पारिवारिक पेंशन नहीं और डीसीआरजी रकम नहीं, इसलिए पीड़ित परिवार ने आयोग का दरवाजा खटखटाया।

    शिकायत पर संज्ञान लेते हुए आयोग ने एक्सइएन रोपड़ (हेडवर्कस) को लिखा और जानकारी मांगी। इसका विभाग ने 10 जून, 2019 को पत्र के माध्यम से जवाब दिया कि कार्यालय ने सभी बकाया भुगतान के संबंध में लिखा था, लेकिन शिकायतकर्ता को केवल एक छोटी राशि मिली, वो भी बिना फैमिली पेंशन के।

    बकाया भुगतान के संबंध में विभाग ने जिला कोषालय कार्यालय को पत्र लिखा है। आयोग ने जिला कोषालय कार्यालय से रिपोर्ट मांगी है, जिसमें बताया गया है कि एजी चंडीगढ़ को फैमिली पेंशन के भुगतान के लिए पहले ही लिखा जा चुका है।

    सदस्य ने कहा कि आयोग ने इसके बाद एजी के कार्यालय को 10 पत्र भेजे, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इसलिए आयोग ने एजी, पंजाब को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया।

    नतीजतन, 25 फरवरी, 2022 को सहायक लेखा अधिकारी प्रदीप कुमार और सलाहकार सुनील कुमार गुप्ता पूरे रिकार्ड के साथ आयोग के सामने पेश हुए। आयोग ने दोनों अधिकारियों के साथ मामले पर गहन चर्चा की, जो सहमत थे कि शिकायत उचित है।

    एजी कार्यालय ने 2-4 दिनों में मामले को सुलझाने का आश्वासन दिया। कार्यालय ने 8 जून, 2022 को एक पत्र के माध्यम से सूचित किया कि लापता कर्मचारी के परिजनों को पारिवारिक पेंशन का भुगतान किया जाएगा। इस संबंध में एजी कार्यालय ने जिला कोषालय कार्यालय को 31 मई 2022 को पत्र लिखा जा चुका है।