संभल जाइये! लगातार हो रही वर्षा से चंडीगढ़ में नालों और जलाशयों में खतरा, पास जाने पर प्रतिबंध
चंडीगढ़ में लगातार बारिश के कारण नाले और झीलें उफान पर हैं जिससे लोगों और पालतू जानवरों की सुरक्षा को खतरा है। जिला मजिस्ट्रेट ने धारा 163 के तहत आदेश जारी करते हुए इन जलाशयों में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश 2 सितंबर से 31 अक्टूबर 2025 तक लागू रहेगा।

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। लगातार हो रही भारी बारिश के कारण शहर के विभिन्न नाले, झीलें और चो जैसे कि पटियाला की राव और सुखना चो उफान पर हैं। इन जलाशयों में प्रवेश करना आम लोगों तथा पालतू पशुओं के लिए खतरे से खाली नहीं है। यहां तक की सुखना चौ में मछली पकड़ते समय एक युवक की जान जा चुकी है।
स्थिति को गंभीर मानते हुए यूटी चंडीगढ़ के जिला मजिस्ट्रेट निशांत कुमार यादव ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार अब कोई भी व्यक्ति स्वयं या अपने पालतू पशु को नालों, चोओं, नदियों, तालाबों, झीलों आदि में किसी भी उद्देश्य से नहीं ले जा सकेगा।
उल्लंघन करने वालों पर भारतीय दंड संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी। हालांकि यह आदेश आपदा प्रबंधन टीम, पुलिस, सेना, अर्धसैनिक बल या अधिकृत सरकारी कर्मियों पर लागू नहीं होगा। यह आदेश 2 सितंबर की मध्यरात्रि से लागू होकर 31 अक्तूबर तक प्रभावी रहेगा।
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