चंडीगढ़ में जिस हादसे में दो पुलिसकर्मियों की जान गई, उसमें शामिल नाबालिगों पर केस रद
चंडीगढ़ में होली से पहले जीरकपुर-चंडीगढ़ बैरियर के पास हुए एक दर्दनाक हादसे में तीन लोगों की जान चली गई थी। इस मामले में पुलिस ने तीन नाबालिगों को केस से बाहर कर दिया है। पुलिस का कहना है कि नाबालिगों की इस घटना में कोई भूमिका नहीं है। अब सिर्फ कार चालक गोविंद पर ही गैर इरादतन हत्या का मुकदमा चलेगा।

रवि अटवाल, चंडीगढ़। होली से एक रात पहले जीरकपुर-चंडीगढ़ बैरियर के पास जिस हादसे में दो पुलिसकर्मियों की जान चली गई थी, उसमें शामिल तीन नाबालिगों को पुलिस ने केस से बाहर कर दिया है। सेक्टर-31 पुलिस थाने के एसएचओ ने मंगलवार को जुवेनाइल कोर्ट में बयान दिए और कहा कि इस हादसे में तीनों नाबालिगों की कोई भूमिका नहीं है। इसलिए इनके खिलाफ केस नहीं बनता है।
14 जुलाई की रात करीब दो बजे एक तेज रफ्तार कार ने नाके पर चेकिंग कर रहे कांस्टेबल सुखदर्शन सिंह, वालंटियर राजेश और एक अन्य कार चालक समर्थ को टक्कर मार दी थी। तीनों की मौके पर ही मौत हो गई थी। उस वक्त कार को हल्लोमाजरा निवासी गोविंद चला रहा था।
पुलिस ने गोविंद को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली थी। वहीं, कार में उसके साथ बैठे तीन नाबालिगों के खिलाफ भी जांच की जा रही थी। गोविंद के खिलाफ तो पुलिस ने जिला अदालत में चालान पेश कर दिया, लेकिन बाकी तीनों नाबालिगों के खिलाफ केस को रद कर दिया है।
तेज रफ्तार ने उजाड़ दी तीन जिंदगियां
पुलिस ने सेक्टर-31 थाने के एएसआइ सतनाम सिंह की शिकायत पर यह केस दर्ज किया था। उसने बताया था कि 14 जुलाई की देर रात उसकी जीरकपुर-चंडीगढ़ बैरियर पर ड्यूटी थी। उसके साथ कांस्टेबल सुखदर्शन और वालंटियर राजेश भी थे। वह वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। सुखदर्शन और राजेश ने एक बलेनो कार चालक समर्थ को रोका और उसकी चेकिंग शुरू कर दी।
इतने में जीरकपुर की तरफ से तेज रफ्तार में आ रही फाक्सवेगन पोलो कार ने सुखदर्शन, राजेश और समर्थ को जोरदार टक्कर मार दी। तीनों ही सड़क पर गिर पड़े और बुरी तरह घायल हो गए। सतनाम ने तीनों को उठाने की कोशिश की, लेकिन वह बेसुध थे। वहीं, उन्हें टक्कर मारने वाली कार कुछ दूर जाकर रुक गई। कार में चार लड़के थे। कार चालक तो मौके से फरार हो , लेकिन पुलिस ने अन्य तीन नाबालिगों को पकड़ लिया। हालांकि बाद में कार चालक गोविंद भी पकड़ा गया।
गोविंद पर चलेगा गैर इरादतन हत्या का केस
पुलिस ने गोविंद के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 281(लापरवाही से गाड़ी चलाना), 125ए (दूसरे की जान जोखिम में डालना) और 105 (गैर इरादतन हत्या) के तहत केस दर्ज किया था। गाेविंद के खिलाफ पुलिस ने एक अगस्त को चालान पेश कर दिया था। उसके खिलाफ केस सेशंस कोर्ट में ट्रांफर कर दिया गया है जिसमें आठ सितंबर से सुनवाई शुरू होगी।
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