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    चंडीगढ़ में 20 कर्मचारियों तक की दुकानों को शाॅप एक्ट रजिस्ट्रेशन से छूट, केंद्र सरकार ने मानी मांग

    Updated: Mon, 08 Dec 2025 07:42 PM (IST)

    केंद्र सरकार के श्रम विभाग ने चंडीगढ़ के दुकानदारों की मांग मान ली है। अब 20 कर्मचारियों तक की दुकानों को पंजाब पैटर्न पर शाॅप एक्ट के रजिस्ट्रेशन से ...और पढ़ें

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    व्यापार मंडल ने सरकार के निर्णय का किया स्वागत।

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। शहर के दुकानदारों की लंबे समय से चली आ रही मांग को केंद्र सरकार के श्रम विभाग ने मान लिया है। अब 20 कर्मचारियों तक की दुकानों को पंजाब पैटर्न पर शाॅप एक्ट के रजिस्ट्रेशन से छूट मिलेगी।

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    इस निर्णय से छोटे और मध्यम स्तर के व्यापारियों को राहत मिलने की उम्मीद है, जिससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय कारोबार को मजबूती मिलेगी। चंडीगढ़ व्यापार मंडल ने इस मांग को लंबे समय से उठाया था।

    व्यापार मंडल के अध्यक्ष संजीव चड्ढा ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि यह दुकानदारों के लिए एक सकारात्मक कदम है। उन्होंने केंद्र सरकार से अनुरोध किया कि व्यापारी वर्ग के हित में और भी कदम उठाए जाएं।

    मंडल के उपाध्यक्ष दिवाकर सहूंजा ने एफएसएसआई एक्ट के रजिस्ट्रेशन को सरल बनाने की मांग की। चरणजीव सिंह ने सरकार की प्रो-कामर्स नीतियों की सराहना की।