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    दिलजीत दोसांझ के चंडीगढ़ कॉन्सर्ट में तार-तार हुए नियम, आयोजकों पर गिरी गाज; क्या कहा हाईकोर्ट ने?

    Updated: Thu, 09 Jan 2025 03:42 PM (IST)

    पंजाबी गायक दिलजीत दोसांझ के चंडीगढ़ कॉन्सर्ट (Diljit Dosanjh Concert) के दौरान ध्वनि स्तर की सीमा का उल्लंघन करने पर प्रशासन ने आयोजकों को शो-कॉज नोटिस जारी किया है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने इस मामले में दायर जनहित याचिका का निपटारा कर दिया है। अदालत ने कहा कि यूटी प्रशासन ने ध्वनि स्तर उल्लंघन के मामले में उचित कार्रवाई की है।

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    दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट में नियमों के उल्लंघन पर आयोजकों शो-काज नोटिस। फाइल फोटो

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाबी गायक दिलजीत दोसांझ के चंडीगढ़ कॉन्सर्ट के दौरान ध्वनि स्तर की सीमा का उल्लंघन करने पर चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा आयोजकों को शो-कॉज नोटिस जारी करने की जानकारी के बाद में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने इस मामले में दायर जनहित याचिका का निपटारा कर दिया।

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    क्या है पूरा मामला?

    चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस सुधीर जैन की खंडपीठ ने अपने आदेश में उल्लेख किया कि 13 दिसंबर को अदालत ने 14 दिसंबर को आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम को अनुमति देते हुए यह निर्देश दिया था कि कार्यक्रम के दौरान ध्वनि स्तर की अधिकतम सीमा 75 डेसिबल होनी चाहिए और यदि ऐसा नहीं हुआ तो आयोजकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

    यह याचिका चंडीगढ़ के निवासी रणजीत सिंह द्वारा दायर की गई थी, जिसमें कार्यक्रम के दौरान यातायात प्रबंधन, भीड़ नियंत्रण, ध्वनि प्रदूषण आदि पर प्रशासन से विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई थी।

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    अदालत को यूटी प्रशासन के वकील ने बताया कि प्रशासन ने एक अनुपालन रिपोर्ट दाखिल की है, जिसमें 16 दिसंबर को एसडीएम साउथ द्वारा जारी एक पत्र भी शामिल था। इस पत्र में बताया गया कि कार्यक्रम के दौरान ध्वनि स्तर 75 डेसिबल से अधिक हो गया था।

    अदालत ने जनहित याचिका का किया निपटारा

    इस पर प्रशासन ने 2 जनवरी को आयोजित कंपनी को शोकाज नोटिस जारी किया और पूछा कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की धारा 15सी के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए।

    अदालत ने इसे उचित कदम मानते हुए कहा कि यूटी प्रशासन ने ध्वनि स्तर उल्लंघन के मामले में उचित कार्रवाई की है और कानून के अनुसार इसे तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाया जाएगा।

    याचिककर्ता ने लगाए थे ये आरोप

    इसके बाद अदालत ने जनहित याचिका का निपटारा कर दिया। सुनवाई के दौरान, अदालत ने मजाकिया लहजे में कहा कि ब्रिटिश बैंड 'कोल्डप्ले' का एक कॉन्सर्ट इस महीने अहमदाबाद में हो रहा है। अदालत ने याचिकाकर्ता से कहा, जाकर वहां याचिका दाखिल करो।

    यह सबसे बड़े स्टेडियम में हो रहा है, जिसमें 50 लाख की क्षमता है, जहां सिर्फ 4 सेकंड में 1,50,000 टिकट बिक गए। याचिकाकर्ता ने दावा किया था कि इस तरह के आयोजनों में यातायात प्रबंधन, ध्वनि प्रदूषण, और सार्वजनिक सुरक्षा जैसी समस्याओं की अनदेखी की जाती है, जो नागरिकों के अनुच्छेद 14, 19 और 21 के तहत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।

    इसके अलावा, उन्होंने पर्यावरणीय नियमों, जैसे कि 2000 के ध्वनि प्रदूषण (नियमन और नियंत्रण) नियमों के उल्लंघन के आरोप भी लगाए थे।

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