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    बढ़े हुए एन्हांसमेंट चार्ज में 839 रुपये प्रति वर्ग मीटर की कटौती, गमाडा के फैसले से मोहालीवासियों को बड़ी राहत

    Updated: Thu, 16 Oct 2025 07:38 PM (IST)

    गमाडा ने मोहाली के सेक्टर 76 से 80 के निवासियों को बड़ी राहत देते हुए एन्हांसमेंट चार्ज में 839 रुपये प्रति वर्ग मीटर की कटौती की है। यह निर्णय मुख्य सचिव की अगुवाई वाली समिति की बैठक में लिया गया। इस कटौती से 30,000 से अधिक निवासियों को लाभ होगा और वे आसानी से अपनी बकाया राशि का भुगतान कर सकेंगे। यह विवाद 2013 से चला आ रहा था, और अब निवासियों को बड़ी राहत मिली है।

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    एन्हांसमेंट चार्ज 3,164 रुपये प्रति वर्ग मीटर से घटाकर 2,325 रुपये प्रति वर्ग मीटर कर दिया गया है।

    जागरण संवाददाता, मोहाली। ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथाॅरिटी (गमाडा) ने सेक्टर 76 से 80 के 30,000 से अधिक निवासियों को बड़ी राहत देते हुए विवादित एन्हांसमेंट चार्ज (बढ़े हुए मुआवजा शुल्क) में 839 रुपये प्रति वर्ग मीटर की कटौती को मंजूरी दे दी है। मुख्य सचिव केपी सिन्हा की अगुवाई वाली कार्यकारी समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया। मौजूदा दर 3,164 रुपये प्रति वर्ग मीटर से घटाकर 2,325 रुपये प्रति वर्ग मीटर कर दिया गया है। इस कटौती से निवासी अपनी बकाया राशि का भुगतान आसानी से कर सकेंगे।

    यह विवाद 2013 से चला आ रहा है, जब गमाडा ने सेक्टर 76-80 में 3,950 प्लॉट्स की योजना शुरू की थी। 1,264 एकड़ जमीन पर आधारित यह किफायती आवास योजना थी, लेकिन जमीन अधिग्रहण में देरी और कोर्ट केसों के कारण अलाॅटमेंट में विलंब हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में गमाडा को भूमि मालिकों को अतिरिक्त 300 करोड़ रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया था।

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    गमाडा ने अलाॅटीज से यह राशि वसूलने का फैसला किया, लेकिन अगले 10 वर्षों तक रिकवरी नोटिस जारी नहीं किए, जिससे केवल ब्याज ही 288 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। कुल देय राशि लगभग 600 करोड़ रुपये हो गई। 2024 में गमाडा ने नोटिस जारी करने शुरू किए तो निवासियों में रोष फैल गया।


    निवासियों ने आरोप लगाया कि गमाडा ने सेक्टर 85 और 89 से 80 एकड़ जमीन को शामिल कर अतिरिक्त 5 करोड़ रुपये का बोझ डाला। आरटीआई के जवाब में गमाडा ने इसे स्वीकार किया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अलॉटीज ने 2013 में 700-850 रुपए प्रति वर्ग मीटर का शुल्क माना था, लेकिन देरी और ब्याज ने इसे ₹3,164 तक पहुंचा दिया। सेक्टर 76-80 प्लाॅट अलाॅटमेंट वेलफेयर कमेटी ने केंद्र और राज्य सरकार से अपील की, और पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की। 23 वर्ष बाद भी 50 अलाॅटीज को कब्जा नहीं मिला है

    30,000 अलॉटीज के लिए बड़ी जीत

    विधायक कुलवंत सिंह ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि यह 30,000 अलॉटीज के लिए बड़ी जीत है। यह गमाडा और राज्य सरकार के साथ कई चरणों की बातचीत का परिणाम है। उन्होंने बताया कि पिछले चार वर्षों से वह इस राहत के लिए प्रयासरत थे। 2013 में शुल्क 700-850 रुपये था, लेकिन पिछली सरकारों ने इसे राजनीतिक लाभ के लिए टाला, जिससे यह तीन गुना बढ़कर 3,164 रुपये हो गया।


    कुलवंत सिंह ने कहा कि गमाडा को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार जमीन मालिकों को अतिरिक्त राशि देनी ही थी, इसलिए पूरी राशि माफ नहीं की जा सकती। लेकिन हमारी कोशिशों से यह कटौती संभव हुई। सेक्टर 76-80 प्लॉट अलॉटमेंट वेलफेयर कमेटी के अध्यक्ष सुखदेव सिंह पटवारी ने कहा कि ब्याज के बोझ के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी, क्योंकि मामला अभी हाईकोर्ट में विचाराधीन है।