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    हरियाणा: निकाय चुनाव की तैयारी में जुटी नायब सरकार, महिलाओं की बल्ले-बल्ले; कई वार्ड आरक्षित

    Updated: Fri, 12 Sep 2025 06:49 PM (IST)

    हरियाणा में आगामी निकाय चुनावों के लिए वार्ड आरक्षण की प्रक्रिया पूरी हो गई है। अंबाला पंचकूला सोनीपत के बाद रेवाड़ी धारूहेड़ा सांपला और उकलाना में भी आरक्षण लागू कर दिया गया है। महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित हैं साथ ही अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग को भी निर्धारित कोटे के अनुसार सीटें आवंटित की गई हैं।

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    निकाय चुनाव की तैयारी में जुटी नायब सरकार। फाइल फोटो

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में अगले साल जनवरी में प्रस्तावित निकाय चुनावों को लेकर तैयारियों ने जोर पकड़ लिया है। अंबाला, पंचकूला और सोनीपत नगर निगमों में वार्ड आरक्षित किए जाने के बाद अब प्रदेश सरकार ने रेवाड़ी नगर परिषद के साथ ही धारूहेड़ा, रोहतक की सांपला और हिसार की उकलाना नगर पालिकाओं के लिए वार्ड आरक्षित कर दिए हैं।

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    चारों निकायों में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटों के साथ ही अनुसूचित जातियों और पिछड़ा वर्ग को निर्धारित कोटे के अनुसार सीटें मिली हैं। निकाय विभाग के आयुक्त एवं सचिव विकास गुप्ता ने शुक्रवार को वार्डों के आरक्षण की अधिसूचना जारी कर दी।

    पिछड़े वर्ग के लिए वार्डों का आरक्षण हरियाणा परिवार पहचान अधिनियम-2021 के तहत तैयार फैमिली इन्फार्मेशन डाटा रिपाजिटरी (एफआइडीआर) और 2011 की जनगणना के आंकड़ों को ध्यान में रखकर किया गया है। सरकार का कहना है कि इससे हाशिए पर रहे वर्गों और महिलाओं की राजनीति में भागीदारी सुनिश्चित होगी।

    रेवाड़ी नगर परिषद की कुल 32 सीटों में से छह वार्डों को अनुसूचित जाति (महिलाओं सहित), तीन बीसी-ए के लिए और चार वार्ड बीसी-बी के लिए आरक्षित किया गया है। इसी तरह धारूहेड़ा नगर परिषद के 18 वार्डों में से तीन अनुसूचित जाति (महिलाओं सहित) के लिए, दो बीसी-ए के लिए और दो ही बीसी-बी के लिए आरक्षित किए हैं।

    सांपला नगर पालिका के 16 वार्डों में से तीन अनुसूचित जाति के लिए तथा दो बीसी-ए के लिए रिजर्व किए हैं। उकलाना नगर पालिका के 16 वार्डों में से छह अनुसूचित जाति (महिलाओं सहित) के लिए तथा दो बीसी-ए वर्ग के लिए आरक्षित रहेंगी।

    प्रदेश सरकार ने निकायों में 33 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित कर रखी हैं। स्थानीय निकाय विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह अधिसूचना 2013 और 2017 में जारी आरक्षण अधिसूचनाओं को निरस्त कर दी गई है।