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    हरियाणा में अब शॉपिंग मॉल और कारखानों में नाइट शिफ्ट में भी काम कर सकेंगी महिलाएं, नियमों में किए गए बदलाव

    By Suprabha SaxenaEdited By: Suprabha Saxena
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 11:43 AM (IST)

    हरियाणा में अब महिलाएं रात में भी शॉपिंग मॉल और कारखानों में काम कर सकेंगी। सरकार ने नियमों में बदलाव किया है, जिसके तहत महिलाओं को शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे के बीच काम करने की अनुमति दी गई है। इसके लिए सुरक्षा, परिवहन और सहमति जैसे प्रावधान अनिवार्य हैं। रात्रि पाली में मातृत्व लाभ से वंचित नहीं किया जाएगा। इस निर्णय से महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त होने का अवसर मिलेगा और कारोबारियों को भी सुविधा होगी।

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    हरियाणा में नाइट शिफ्ट में काम कर सकेंगी महिलाएं

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। प्रदेश में महिलाएं अब रात में भी शॉपिंग माल, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, कारखानों और प्रोडक्शन यूनिट में काम कर सकेंगी। नियमों में बदलाव किया गया है जिसके तहत महिलाओं को रात सात से सुबह छह बजे के बीच भी काम करने की अनुमति दी जाएगी। हालांकि इसके लिए महिलाओं की लिखित सहमति के साथ ही उनके लिए सुरक्षा और परिवहन की व्यवस्था, अलग से शौचालय और विश्राम कक्ष तथा सीसीटीवी की व्यवस्था करनी होगी।

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    श्रम विभाग के प्रधान सचिव राजीव रंजन ने आदेश में कहा कि रात की पाली में किसी भी महिला को मातृत्व लाभ से वंचित नहीं किया जाएगा। महिलाओं को रात्रि पाली में काम की अनुमति मिलने से उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत होने का अवसर मिलेगा। इसके अलावा कारोबारियों को भी अपनी गतिविधियों का विस्तार करने में सुविधा होगी। आदेश के मुताबिक कारखानों और यूनिट्स में यदि महिलाएं रात्रिकालीन शिफ्ट में कार्यरत होंगी तो प्रत्येक शिफ्ट में एक-तिहाई महिला सुपरवाइजर, शिफ्ट इंचार्ज या फोरमैन की उपस्थिति अनिवार्य होगी।