गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई इंटरव्यू मामले में हुई सुनवाई, SIT प्रमुख को हाईकोर्ट में पेश होने का आदेश
पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के साक्षात्कार मामले पर सुनवाई हुई। अदालत ने विशेष जांच दल (एसआइटी) द्वारा पेश की गई रिपोर्ट का विश्लेषण करने के लिए न्यायालय मित्र को समय दिया। कोर्ट ने एसआईटी प्रमुख और न्यायालय मित्र को अगली सुनवाई में पेश होने का आदेश दिया।

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के साक्षात्कार प्रकरण से जुड़ी स्वत: संज्ञान याचिका पर सुनवाई हुई। यह इंटरव्यू खरड़ स्थित सीआईए दफ्तर में लिया गया था।
हाई कोर्ट की खंडपीठ जस्टिस अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल और जस्टिस दीपक मनचंदा के समक्ष सुनवाई के दौरान अमिकस क्यूराई (न्यायालय मित्र) तनु बेदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दलीलें पेश कीं।
सुनवाई के दौरान तनु बेदी ने विशेष जांच दल (एसआइटी) द्वारा पेश की गई रिपोर्ट का विश्लेषण करने के लिए अदालत से कुछ समय मांगा। इस पर हाई कोर्ट ने उनकी मांग को स्वीकार करते हुए उन्हें रिपोर्टों का गहन अध्ययन करने का अवसर दिया।
कोर्ट ने आदेश दिया कि आगामी सुनवाई में एसआईटी प्रमुख प्रबोध कुमार और अमिकस क्यूराई तनु बेदी को स्वयं अदालत में पेश होना होगा। अब अदालत ने अगली सुनवाई 18 सितंबर को होगी और रिपोर्टों पर विस्तार से विचार किया जाएगा और आगे की कार्यवाही तय होगी।
इससे पहले 18 अगस्त को मामले में एसआईटी ने सीलबंद रिपोर्ट पेश की थी। इस दौरान पंजाब सरकार ने कहा था कि उन्हें भी रिपोर्ट की एक प्रति दी जानी चाहिए ताकि वे दोषियों पर कार्रवाई कर सकें। कोर्ट ने कहा कि पंजाब सरकार ने अब तक इस मामले में किया ही क्या है। कोर्ट ने कहा था कि जिस तरह के पंजाब में हालात बने हुए हैं उसको लेकर हम चिंतित हैं।
कोर्ट ने कहा कि इंटरव्यू सामने आने के बाद इस पूरे मामले को दबाने का स्पष्ट रूप से प्रयास किया गया। पंजाब सरकार ने जो एसआईटी बनाई थी और साक्षात्कार पंजाब में होने को नकार दिया था यह सब कवरअप की प्रक्रिया थी।
यह किसी उच्च अधिकारी या अधिकारियों के दल को बचाने का प्रयास था। कोर्ट ने कहा कि लॉरेंस के इंटरव्यू के बाद पंजाब में अपराध में वृद्धि हुई है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में पहले इस रिपोर्ट का अध्ययन किया जाएगा और उसके बाद ही आगे का आदेश जारी किया जाएगा।
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