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    हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, कहा- सीमा पर ड्रोन से तस्करी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा; NDPS के तहत बेल देने से इनकार

    Updated: Wed, 08 Oct 2025 10:26 AM (IST)

    पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने मादक पदार्थों की तस्करी को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर चिंता का विषय माना है। अदालत ने एनडीपीएस अधिनियम के तहत अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया। पठानकोट में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार पाकिस्तान से ड्रोन के माध्यम से प्रतिबंधित पदार्थों की खेप भेजी गई थी जिसके लिए राबर्ट मसीह नामक व्यक्ति पैसे देता था।

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    पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। सीमा पार से ड्रोन के जरिये अवैध नशीले पदार्थों की बढ़ती तस्करी को राष्ट्रीय सुरक्षा और युवाओं के लिए गंभीर चिंता का विषय मानते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने एनडीपीएस अधिनियम के तहत अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया।

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    एनडीपीएस अधिनियम की धारा 21 के तहत पठानकोट में दर्ज की गई प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि एक अभियुक्त ने पुलिस को बताया कि प्रतिबंधित पदार्थों की खेप पाकिस्तान से ड्रोन के जरिये भेजी गई थी और राबर्ट मसीह (याचिकाकर्ता) नामक व्यक्ति उन्हें इसके लिए पैसे देता था।

    जस्टिस रूपिंदरजीत चहल ने कहा कि इन दिनों ड्रोन के जरिये सीमा पार से अवैध नशीले पदार्थों की तस्करी में लगातार वृद्धि हो रही है। अदालत ने कहा कि वर्तमान याचिकाकर्ता को भी भगोड़ा अपराधी घोषित किया गया है और उसके खिलाफ कई अन्य मामले लंबित हैं।

    न्यायालय ने कहा कि मामले की निष्पक्ष और प्रभावी जांच के लिए याचिकाकर्ता से हिरासत में पूछताछ आवश्यक है। याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि याचिकाकर्ता को सह-आरोपित हरजीत सिंह उर्फ जीता द्वारा दिए गए खुलासे के आधार पर ही आरोपित बनाया गया है।