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    सड़क हादसे में मरने वाले छह लोगों के परिवारों को मिलेंगे 1.64 करोड़, मोहाली में तेज रफ्तार पिकअप गाड़ी ने ली थी जान

    By Sohan Lal Edited By: Sohan Lal
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 07:03 PM (IST)

    चंडीगढ़ स्थित मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने चार साल पहले हुए एक सड़क हादसे में मारे गए छह लोगों के परिवारों को 1.64 करोड़ रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। हादसा 201 में मोहाली में हुआ था। कार को एक तेज रफ्तार पिक-अप गाड़ी ने टक्कर मार दी थी। ट्रिब्यूनल ने मृतकों के परिजनों को अलग-अलग राशि मुआवजा देने का फैसला सुनाया है।

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    चंडीगढ़ स्थित मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने सुनाया फैसला।

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। चार साल पुराने सड़क हादसे में जान गंवाने वाले छह लोगों के परिवारों को 1.64 करोड़ रुपये मुआवजा मिलेगा। अलग-अलग राशि मिलेगी। ब्याज भी दिया जाएगा। यह निर्णय चंडीगढ़ स्थित मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने सुनाया है।

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    हादसा वर्ष 2021 में मोहाली के सेक्टर-94 के पास हुआ था। मरने वालों में सारंगपुर निवासी अनुज बंसल, उनकी मां ऊषा बंसल, उनकी बहन कीर्ति गुप्ता, भांजी अनिका, भांजा नोवांश और एक अन्य महिला राजरानी थी। 

    अनुज बंसल कार से बनूड़ से घर सारंगपुर लौट रहे थे। कार में ऊषा बंसल,कीर्ति, अनिका, नोवांश और राजरानी भी सवार थे। दोपहर करीब 2.45 बजे मोहाली के सेक्टर-94 के पास रांग साइड से आ रही एक तेज रफ्तार महिंद्र पिक-अप ने उनकी कार को टक्कर मार दी।

    पिकअप में गैस सिलेंडर भरे हुए थे और उसे कंवर पाल चला रहा था। पुलिस ने इस मामले में आरोपित पिक-अप चालक के खिलाफ केस दर्ज किया था।

     इन मृतकों के परिवार को मिला मुआवजा

    • अनुज कुमार बंसल की पत्नी किरन ने याचिका दायर की जिसमें उन्होंने कहा कि वह दुकान चलाते थे और सालाना कमाई साढ़े पांच लाख रुपये थी। ट्रिब्यूनल ने उन्हें 78.62 लाख रुपये मुआवजा दिए जाने का फैसला सुनाया।
    • ऊषा रानी की ओर से भी उनकी बहू किरन ने ही याचिका दायर की। ऊषा की उम्र 66 साल थी। उनके परिवार को ट्रिब्यूनल ने 4.13 लाख रुपये मुआवजे के निर्देश दिए।
    • 75 वर्षीय राजरानी को 17 हजार रुपये पेंशन मिली थी। ऐसे में उनके परिवार को 3.14 लाख रुपये मुआवजा का फैसला हुआ।
    • छह साल के नोवांश और दो साल की अनिका की मौत पर ट्रिब्यूनल ने 10.81-10.81 लाख रुपये मुअावजा अदा करने के निर्देश दिए।
    • 33 वर्षीय कीर्ति ट्यूशन पढ़ाती थी और उसकी महीने की कमाई करीब 20 हजार रुपये थी। उसके परिवार को 57.32 लाख रुपये मुआवजा दिए जाने का फैसला हुआ।