Punjab News: रेस्टोरेंट और क्लबों के लिए आ गया नया फरमान, अब टाइमिंग बस ये रहेगी
जालंधर में पुलिस कमिश्नर ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। रात 12 बजे तक सभी रेस्टोरेंट बार और शराब की दुकानें बंद करने के आदेश दिए गए हैं। रात 1130 बजे के बाद रेस्टोरेंट में किसी भी नए ग्राहक को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

संवाद सहयोगी, जालंधर। शहर में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस कमिश्नर धनप्रीत कौर ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने आदेश दिए है कि रात 12 बजे सारे बाद रेस्टोरेंट, क्लब और अन्य लाइसेंस प्राप्त खाने-पीने वाले स्थान पूरी तरह बंद करना अनिवार्य होगा।
उन्होंने कहा कि अगर कोई नियमों की उल्लंघन करता पाया गया तो वह कार्रवाई करने से परहेज नहीं करेंगे।
उन्होंने कहा कि शहर के रेस्टोरेंट, क्लब या अन्य लाइसेंस प्राप्त खाने-पीने वाले स्थानों में रात 11:30 बजे के बाद भोजन, या कोई भी आर्डर नहीं लिया जाएगा और न ही किसी नए ग्राहक को रात 11:30 बजे के बाद रेस्टोरेंट, क्लब या अन्य लाइसेंस प्राप्त खाने-पीने वाले स्थानों में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी।
शराब की दुकानों और अहातों को रात 12 बजे लाइसेंस की शर्तों के अनुसार पूरी तरह बंद हो। उन्होंने ध्वनि स्तर 10 डी बी (ए) का पालन करते हुए कहा गया है कि डीजे, लाइव आर्केस्ट्रा/गायक आदि का ध्वनि उत्पन्न करने वाले स्रोतों को रात 10 बजे बंद कर देना चाहिए या उनकी आवाज को कम कर देना चाहिए।
रात 10 बजे के बाद किसी भी इमारत या परिसर के अंदर उत्पन्न होने वाली कोई भी आवाज चारदीवारी से बाहर नहीं सुनाई देनी चाहिए।
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