Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Punjab Crime: फिल्लौर में रेप मामले में न्याय दिलाने के बजाय SI खुद करने लगा प्रताड़ित, केस दर्ज होने के बाद फरार

    Updated: Thu, 16 Oct 2025 03:55 PM (IST)

    फिल्लौर में, एक नाबालिग बलात्कार पीड़िता को न्याय दिलाने के बजाय, थाना प्रभारी भूषण कुमार पर पीड़िता और उसकी माँ का शोषण करने का आरोप लगा है। शिकायतें मिलने पर पुलिस ने भूषण कुमार के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, जिसके बाद वह फरार है। बाल अधिकार आयोग ने भी मामले पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

    Hero Image

    Punjab Crime: फिल्लौर में रेप मामले में न्याय दिलाने के बजाय SI खुद करने लगा प्रताड़ित (प्रतीकात्मक फोटो)

    संवाद सहयोगी, फिल्लौर। नाबालिग लड़की के साथ रेप मामले में न्याय दिलाने के बजाय खुद पीड़िता और उसकी मां का शारीरिक शोषण करने के आरोप में थाना फिल्लौर के प्रभारी सब इंस्पेक्टर भूषण कुमार के खिलाफ थाना फिल्लौर की पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    केस दर्ज होने के बाद सब इंस्पेक्टर भूषण कुमार फरार चल रहा है और पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए तलाश में जुटी हुई हैं, जिस दफ्तर में खुद भूषण कुमार आरोपितों के खिलाफ प्रेस वार्ता करते थे, वहां उस कमरे में ही डीएसपी सरवन सिंह बल ने उनके खिलाफ प्रेस वार्ता की।

    डीएसपी सरवन सिंह बल ने बताया कि उन्हें शिकायतें मिली थीं कि सब इंस्पेक्टर भूषण कुमार थाना फिल्लौर के प्रभारी रहते हुए अपने पद का गलत फायदा उठाया है। उसने बलात्कार के केस में नाबालिग को इंसाफ दिलाने की जगह उसे और उसकी मां को फोन पर बुलाकर शोषण किया हैं।

    इनकी काल रिकॉर्डिंग वायरल होने के बाद एक ओर 22 वर्षीय युवती से भी भूषण कुमार पर अशोभनीय व्यवहार के गंभीर आरोप लगाए।

    युवती कहा कि भूषण कुमार केस की जांच के बहाने उसके घर में आया था, जहां उसने मोबाइल नंबर ले लिया और फोन पर भद्दी भाषा का प्रयोग करते हुए अकेले मिलने के लिए दबाव डालने लगा। उसने भी बातचीत की रिकार्डिंग पुलिस को सबूत के तौर पर सौंप दी, जिसके बाद उनकी टीम ने शिकायतों की पुष्टि के बाद भूषण कुमार के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    बाल अधिकार आयोग ने दिए कड़े निर्देश

    इस बीच, पंजाब राज्य बाल अधिकार रक्षा आयोग के चेयरमैन कंवरदीप सिंह ने मामले पर गंभीर संज्ञान लेते हुए एसएसपी को पत्र जारी किया है। आयोग ने निर्देश दिया है कि कमिशन के पास जुवेनाईल जस्टीस केयर व प्रोटैक्शन आफ चिल्डरन एक्ट, प्रोटेक्शन आफ चिल्ड्रन फ्राम सेक्सुअल आफेंस एक्ट व राइट टू एजुकेशन एक्ट के अधीन केस दर्ज कर ने करने का अधिकार है। उ

    न्होंने कहा एसएचओ भूषण कुमार द्वारा नाबालिग लड़की के साथ हुए बलात्कार के मामले में डेढ़ महीने तक कोई कार्रवाई नहीं की और पीड़िता की मां द्वारा सोशल मीडिया पर आरोप लगाए है कि भूषण कुमार ने उन्हें कहा कि वह खुद नाबालिग लड़की का चैकअप कर बताएगा कि उसके साथ बलात्कार हुआ है या नहीं इसका सुमोटो नोटिस लेते हुए उन्होंने एसएसपी को कहा है कि भूषण कुमार के विरुद्ध पोस्को एक्ट की धारा के तहत केस दर्ज कर उसकी कापी 23 अक्टूबर तक ई मेल कर भेजी जाए।

    शहजाद भट्टी पर धमकी देने के लगे आरोप, भट्टी ने एक वायस मैसेज जारी कर दावे को किया खारिज

    इसी मामले के दौरान भूषण कुमार ने पाकिस्तानी डान शहजाद भट्टी पर आरोप लगाए थे कि उसने काल कर धमकी दी गई और सोशल मीडिया पर वायरल एक रिकॉर्डिंग में एसएचओ भूषण कुमार ने दावा किया था कि शहजाद भट्टी ने उसे धमकाया है। हालांकि भट्टी ने एक वायस मैसेज जारी कर इस दावे को खारिज किया और कहा वायरल आडियो में न तो मेरी आवाज है और न ही मेरा फोन नंबर। जब भी मैं बात करता हूं, अपने आधिकारिक नंबर से करता हूं और उसकी जिम्मेदारी लेता हूं।

    केस दर्ज होने के पहले निजी चैनल पर इंटरव्यू दिया, वीडियो बंद करने कहा

    बता दे कि भूषण कुमार ने केस दर्ज होने से पहले सोशल मीडिया के निजी चैनल पर इंटरव्यू दिया था और वीडियो वायरल होने के बारे में कहा था कि वहीं इसका जवाब सारे दस्तावेज के साथ देंगे। भूषण कुमार ने कहा कि वीडियो को उतने समय के वीडियो को चैनल से बंद करने के लिए कहा गया था।