मानसा: हत्या मामले में एक महिला सहित नौ लोग दोषी करार, अदालत ने सुनाई उम्र कैद की सजा
मानसा में जिला सेशन कोर्ट ने एक हत्या के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने एक महिला सहित नौ आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह मामला 2016 का है, जिसमें अंतरदीप सिंह नामक युवक की मारपीट के बाद मौत हो गई थी। अदालत ने सभी आरोपियों को सजा सुनाकर जेल भेज दिया है।

मानसा: हत्या मामले में एक महिला सहित नौ लोग दोषी करार। सांकेतिक फोटो
संवाद सहयोगी, मानसा। जिला सेशन कोर्ट की ओर से एक कत्ल मामले में एक महिला सहित नौ लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है।
जानकारी देते थाना सदर इंचार्ज बलबीर सिंह ने बताया कि गांव हीरेवाला वासी हाकम सिंह पुत्र मनजिंदर सिंह ने पुलिस को 31 अक्टूबर 2016 को दर्ज कराए बयान में बताया कि कि उसके लड़के अंतरदीप सिंह की बाजार में कुछ लोगों की ओर से मारपीट की गई और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
जिला सेशन जज मनजिंदर सिंह की अदालत की ओर से सुखप्रीत सिंह पुत्र महेंद्र सिंह, मनप्रीत सिंह पुत्र दर्शन सिंह, गोविंद पुत्र गुरजंट सिंह, गुरजंट सिंह पुत्र बोगड सिंह, अमरीक सिंह परमा सिंह, तरसेम सिंह पुत्र परमा सिंह, सिकंदर सिंह पुत्र केवल सिंह, गुरप्रीत सिंह पुत्र मेजर सिंह वासी खारा, जसवीर कौर पत्नी भोला सिंह वासी हीरेवाला को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, सजा सुनाने के बाद इन लोगों का मेडिकल सिविल अस्पताल से करवाने के बाद उन्हें जिला जेल मानसा में भेज दिया गया है।

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