पंजाब के मोगा में नाबालिग छात्रा को घर से भगाकर किया दुष्कर्म, अब 20 साल की सजा
मोगा में अदालत ने नाबालिग छात्रा को भगाकर दुष्कर्म करने के दोषी सागर को 20 साल कैद की सजा सुनाई है। उस पर 80 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। वहीं, सहयोगी जबरजंग को 5 साल की कैद और 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा मिली है। पीड़िता की मां ने पुलिस को बताया था कि सागर उसकी बेटी को बहला-फुसलाकर ले गया था।
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नाबालिग छात्रा को घर से भगा किया दुष्कर्म, बीस साल कैद। सांकेतिक तस्वीर
संवाद सहयोगी, मोगा। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश बिशन सरूप की अदालत ने नाबालिग छात्रा को घर से भगा दुष्कर्म करने वाले फिरोजपुर जिला के कुलगड़ी निवासी युवक सागर को बीस साल कैद तथा 80 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जबकि उसके सहयोगी जबरजंग को पांच साल कैद व तीस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार पुलिस को दिए बयान में एक गांव की महिला ने बताया कि वह घरेलू कामकाज करती है। उसके सात बच्चे है। जिसमें चार विवाहित है। सबसे छोटी लड़की गांव के स्कूल में दसवीं कक्षा में पढ़ती है। गांव के जमींदार शमशेर सिंह के पास सीरी लगा युवक सागर मेरी लड़की का पीछा करता रहता था। जिसकी शिकायत उसकी ओर से जमींदार को किए जाने पर उसने सागर को समझाने की बात कही थी।
12 अक्टूबर 2023 को उसने खेत में काम के दौरान अपनी लड़की को लेकर घर के दरवाजे पर खड़ा देखा था। लेकिन जब वह घर आई तो लड़की घर पर नहीं थी। जिसकी उस समेत परिवार वालों ने काफी तलाश की। लेकिन वह कहीं नहीं मिली।
उसे यकीन है कि उसकी 15 साल की नाबालिग लड़की को सागर बहला फुसला भगा कर ले गया है।
उसने अपने भतीजे सनी को साथ लेकर पुलिस को शिकायत दी है। जिस पर पुलिस ने महिला के बयान पर सागर के खिलाफ धारा 363 व 366 ए तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। उपरांत युवक को गिरफ्तार कर लिया था।
इस मामले में पुलिस ने जबरजंग नामक व्यक्ति को भी नामजद कर लिया था। मंगलवार को अदालत ने सागर तथा जबरजंग को दोषी करार होने पर सजा सुनाई। जिस तहत सागर को अलग अलग धारा समेत पोक्सो एक्ट के तहत बीस साल कैद व 80 हजार जुर्माना, जुर्माना जमा न करवाने पर एक साल और कैद काटनी होगी। जबकि जबरजंग को पांच साल कैद व तीस हजार जुर्माना की सजा सुनाई है।

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