Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Punjab News: मोगा में प्रेगाबलिन कैप्सूल की बिक्री पर कंट्रोल, सख्त नियम लागू

    By Rajesh Tripathi Edited By: Suprabha Saxena
    Updated: Thu, 09 Oct 2025 01:37 PM (IST)

    मोगा जिला प्रशासन ने प्रेगाबलिन 300 एमजी कैप्सूल की बिक्री पर आंशिक प्रतिबंध लगाया है, जो 6 दिसंबर 2025 तक प्रभावी रहेगा। यह कदम नशे के रूप में इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए उठाया गया है। डॉक्टरों को केवल आवश्यक होने पर ही दवा लिखने और रिकॉर्ड रखने के निर्देश दिए गए हैं। नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

    Hero Image

    जागरण संवाददाता मोगा। मोगा जिला प्रशासन ने मादक दवाओं के दुरुपयोग पर नकेल कसने के लिए सख्त कदम उठाया है। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट कम अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर चारुमिता ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिले में प्रेगाबलिन 300 एमजी (सिग्नेचर) कैप्सूल की बिक्री पर आंशिक प्रतिबंध लगाया है। यह आदेश 6 दिसंबर 2025 तक प्रभावी रहेंगे।

    चारुमिता ने बताया कि जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में आम लोग इस कैप्सूल का उपयोग मेडिकल नशे के रूप में कर रहे हैं। मेडिकल स्टोरों पर इसकी बिक्री सामान्य रूप से हो रही थी, जिससे समाज में नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है।

    उन्होंने कहा कि यदि कोई डॉक्टर किसी मरीज को यह दवा लिखता है तो संबंधित मेडिकल स्टोर उसे केवल उतने दिनों की दवा ही दे सकेगा, जितनी डॉक्टर द्वारा पर्चे पर लिखी गई हो। पर्चे पर संबंधित स्टैंप लगाना अनिवार्य होगा और वह पर्चा सिर्फ 7 दिनों तक वैध रहेगा।

    उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि कोई केमिस्ट 75 एमजी से अधिक मात्रा में यह दवा रखना चाहता है तो उसे इसकी जानकारी ड्रग विभाग को देनी होगी और प्रत्येक माह के पहले सप्ताह में इसका रिकॉर्ड विभाग को प्रस्तुत करना होगा।

    अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने डॉक्टरों को भी निर्देश दिए कि केवल अत्यावश्यक परिस्थितियों में ही मरीज को 75 एम.जी. से अधिक मात्रा की दवा लिखी जाए और उसका रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जाए। बिना रिकॉर्ड के इस दवा की बिक्री या खरीद पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

    उन्होंने चेतावनी दी कि आदेशों की उल्लंघना करने वालों के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 223 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें