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    पंजाब में आप MLA मनजिंदर सिंह लालपुरा को चार साल की सजा, 12 साल पुराने उसमां कांड मामले में अदालत का बड़ा फैसला

    Updated: Fri, 12 Sep 2025 04:19 PM (IST)

    तरनतारन में छेड़छाड़ के मामले में दोषी आप विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा की किस्मत आज अदालत के फैसले पर टिकी है। उन्हें तीन से पांच साल की जेल हो सकती है जिससे उनकी विधायकी खतरे में है। पहले आप में रहे लालपुरा पर कई विवादों के आरोप हैं। पीड़िता हरबिंदर कौर उसमां आगामी उपचुनाव में उनके खिलाफ मैदान में हैं।

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    पंजाब में आप MLA लालपुरा के सियासी करियर पर फैसला आज (विधायक फाइल फोटो)

    धर्मबीर सिंह मल्हार, तरनतारन। विवाह समारोह में भाग लेने आई अनुसूचित जाति से संबंधित परिवार की लड़की हरबिंदर कौर उसमां के साथ छेड़छाड़ व मारपीट करने का मामला 12 वर्ष से अदालत में सुनवाई के अधीन था।

    अब एडिशनल सेशन जज तरनतारन प्रेम कुमार की अदालत ने अंतिम सुनवाई करते हुए उसमां कांड के मुख्य आरोपित मनजिंदर सिंह लालपुरा (खडूर साहिब के विधायक) को 4 साल की सजा सुनाई है।

    उसमां के साथ की गई थी छेड़छाड़

    तीन मार्च 2013 में गांव उसमां निवासी हरबिंदर कौर उसमां अपने पिता कश्मीर सिंह व परिवार के अन्य सदस्यों समेत विवाह समारोह में भाग लेने के लिए पंजाब इंटरनेशनल पैलेस में पहुंची थी तो वहां पर मौजूद टैक्सी चालकों द्वारा हरबिंदर कौर उसमां के साथ छेड़छाड़ की गई।

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    विरोध करने पर टैक्सी चालकों ने उनकी मारपीट की। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने भी बीच सड़क पर परिवार की मारपीट की थी। तब विस हलका पट्टी के गांव उसमां का यह मामला सड़क से लेकर सांसद तक गूंजा था। जिस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मामले का संज्ञान लेते पीड़िता के परिवार को सुरक्षा मुहैया करवाने के आदेश दिए थे।

    10 सितंबर को दिए हिरासत में लेने के आदेश

    आरोपी टैक्सी चालकों में मनजिंदर सिंह लालपुरा 2022 में खडूर साहिब हलके से आम आदमी पार्टी के विधायक चुने गए थे। 10 सितंबर को अदालत ने विधायक लालपुरा समेत अन्य आरोपितों को दोषी करार देते हुए पुलिस हिरासत में लेने के आदेश दिए।

    अब एडिशनल सेशन जज तरनतारन प्रेम कुमार की अदालत ने उसमां कांड के मुख्य आरोपित मनजिंदर सिंह लालपुरा को चार साल की सजा सुनाई है।

    हरबिंदर कौर उसमां व उसके परिवार ने भावुक होते हुए अदालत का धन्यवाद करते कहा कि भले ही उन्हें इंसाफ मिलने में 12 वर्ष का समय लगा, लेकिन आज वह बहुत खुश हैं कि अदालत ने उन्हें इंसाफ देते हुए आरोपितों को उनके अपराध की सजा दी है।