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    PAN को Aadhaar से ऑनलाइन लिंक करने का सबसे आसान तरीका, इस डेट से पहले कर लें

    Updated: Wed, 05 Nov 2025 04:00 PM (IST)

    पैन कार्ड को आधार कार्ड से ऑनलाइन लिंक करना अब बहुत सरल हो गया है। आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाकर कुछ बुनियादी जानकारी देकर आप आसानी से यह काम कर सकते हैं। सरकार ने इसकी अंतिम तिथि निर्धारित की है, जिसके पहले लिंक करना अनिवार्य है, अन्यथा पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा।

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    PAN को Aadhaar से ऑनलाइन लिंक करने का सबसे आसान तरीका, इस डेट से पहले कर लें 

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। अगर आपने अभी तक अपना पैन कार्ड अपने आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है, तो सावधान हो जाएं। आयकर विभाग ने कहा है कि अगर तय समय सीमा तक पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया गया, तो उसे इनएक्टिव कर दिया जाएगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी CBDT द्वारा अप्रैल 2025 में जारी एक नोटिफिकेशन के अनुसार, अगर आप इसे लिंक नहीं करते हैं तो आपका पैन कार्ड इनएक्टिव हो जाएगा। आपके पास ऐसा करने के लिए 31 दिसंबर तक का समय है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके अपने पैन कार्ड को अपने आधार कार्ड से लिंक कर लें।

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    पैन कार्ड बैंक अकाउंट खोलने और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से लेकर लोन लेने, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने और बड़े फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करने जैसी कई फाइनेंशियल एक्टिविटीज के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए, अगर आपका पैन कार्ड इनएक्टिव हो जाता है, तो आपको अपनी फाइनेंशियल एक्टिविटीज में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। चलिए पहले जानें कि अगर आपका पैन कार्ड इनएक्टिव हो जाता है तो क्या होगा?

    PAN इनएक्टिव होने पर क्या होगा?

    अगर आपका पैन कार्ड डीएक्टिवेट हो गया तो आपको कई सर्विस इस्तेमाल करने में दिक्कत हो सकती है, जैसे कि बैंक या डीमैट अकाउंट खोलना। इसके अलावा, स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना मुश्किल हो जाएगा और आप ₹50,000 से ज्यादा कैश डिपॉज़िट या फिक्स्ड डिपॉज़िट नहीं कर पाएंगे। लोन, क्रेडिट कार्ड लेने या प्रॉपर्टी खरीदने में भी मुश्किल हो सकती है।

    आपको सरकारी स्कीम और सब्सिडी का फायदा उठाने में भी दिक्कत हो सकती है। शॉर्ट में कहें तो, आपकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ फ्रीज हो सकती है। इसलिए, अभी अपना पैन कार्ड आधार से ऑनलाइन लिंक करें। ऐसा करने के लिए नीचे बताए गए स्टेप्स को फॉलो करें।

    PAN को Aadhaar से ऑनलाइन कैसे लिंक करें?

    • सबसे पहले तो इनकम टैक्स ई-फाइलिंग वेबसाइट incometax.gov.in पर जाएं।
    • इसके बाद होमपेज पर Link Aadhaar ऑप्शन सेलेक्ट करें।
    • यहां अब अपना PAN और Aadhaar नंबर एंटर करें।
    • इसके बाद Validate पर क्लिक करें।
    • अगर लिंक नहीं है, तो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंटर करें।
    • इसके बाद OTP डालकर सबमिट बटन पर क्लिक करें।
    • लिंकिंग सफल होने पर स्क्रीन पर कन्फर्मेशन मैसेज दिखाई देगा।

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