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    आगरा के काजीपाड़ा में युवक की पीटकर हत्या के नौ दोषियों को आजीवन कारावास

    Updated: Sat, 08 Nov 2025 09:19 AM (IST)

    आगरा के रकाबगंज में काजीपाड़ा रेलवे लाइन पर आबिद नामक युवक की पीट-पीट कर हत्या करने के मामले में न्यायालय ने नौ आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपियों ने आबिद को शराब पिलाकर, लाठी-डंडों और धारदार हथियारों से हमला कर उसकी हत्या कर दी थी। न्यायालय ने सभी दोषियों पर सवा दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

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    जागरण संवाददाता, आगरा। रकाबगंज के काजीपाड़ा रेलवे लाइन पर युवक को बहाने से ले जाकर शराब पिलाने के बाद पीट-पीट कर हत्या के मुकदमा में न्यायालय ने संजू कर्दम, टीटू, बकरा उर्फ विक्रम, कलुआ उर्फ नरेंद्र, राजाबाबू, नरेंद्र, गुलाब, बृजेश एवं संदीप उर्फ लल्लू निवासी रकाबगंज को दोषी माना है।

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    अपर जिला जज पंचम मृदुल दुबे ने सभी नौ दोषियों को आजीवन कारावास और सवा दो लाख के अर्थदंड से दंडित किया है। वादी मुकदमा मोहम्मद वकार ने थाना रकाबगंज में मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस को बताया था कि 27 फरवरी 2023 को उनका पुत्र आबिद उर्फ मूसा घर पर आराम कर रहा था।

    शाम छह बजे क्षेत्र के संजू कर्दम, टीटू, गुलाब, नरेंद्र, राजाबाबू, विक्रम, कलुआ, बृजेश एवं संदीप आदि घर पहुंचे। वह सब बेटे से अंदर ही अंदर रंजिश रखते थे। शराब पिलाने के बहाने आबिद को काजीपाड़ा रेलवे लाइन पर ले गए। वहां बेटे को पहले शराब पिलाई। इसके बाद गालियां देते हुए मारपीट शुरू कर दी। सबने मिलकर जान से मारने की नीयत से डंडा, लाठी, चाकू, सरिया, तलवार से बेटे पर हमला कर दिया।

    बेटे के सिर व शरीर पर गंभीर चोटें पहुंचा उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर सभी आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। छह अप्रैल 2023 को आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। अभियोजन की ओर से वादी समेत आठ गवाह पेश हुए। अधिवक्ता ने रंगबाजी में हत्या किए जाने के तर्क दिए। साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने फैसला सुनाया।