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    Ambedkar Nagar News: दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास, सखारी क्षेत्र में 4 साल पहले हुई थी घटना

    Updated: Fri, 12 Sep 2025 07:03 PM (IST)

    अंबेडकरनगर में पॉक्सो एक्ट के तहत एक दुष्कर्मी को 10 साल की सजा हुई और 40 हजार का जुर्माना लगाया गया। एक अन्य मामले में मारपीट के चार दोषियों को 3-3 साल की कैद और जुर्माना हुआ। चोरी और मारपीट के अन्य मामलों में भी आरोपियों पर जुर्माना लगाया गया। अदालत ने अपराधों की गंभीरता को देखते हुए यह फैसला सुनाया।

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    दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास।- सांकेत‍िक तस्‍वीर

    संवाद सूत्र, अंबेडकरनगर। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट मोहन कुमार ने अनुसूचित जाति की किशोरी के साथ घर में घुसकर दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई। 40 हजार रुपये अर्थदंड आरोपित किया गया। अर्थदंड न अदा करने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।

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    बसखारी के एक गांव की अनुसूचित जाति की किशोरी 26 जुलाई 2021 को घर पर अकेली थी। शाम को सम्मनपुर के मझियारी अठवारा गांव का युवक सोनू उर्फ जितेंद्र यादव उसके घर में घुसकर जबरन दुष्कर्म करने लगा। शोर सुनकर खेत में काम कर रहा भाई और पिता ने पहुंचकर आरोपित को पकड़ लिया। आरोपित किसी तरह खुद को छुड़ाते हुए धमकी देकर भाग गया।

    पीड़ित पिता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपित के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया। विवेचना के उपरांत पुलिस ने अभियुक्त के विरुद्ध पाक्सो एक्ट समेत अन्य धाराओं में आरोप पत्र न्यायालय पर प्रेषित किया। सत्र परीक्षण के दौरान विशेष लोक अभियोजक पाक्सो सत्यप्रकाश पांडेय ने गवाहों को न्यायालय में पेश करते हुए अभियुक्त को सजा दिए जाने का पक्ष रखा। न्यायाधीश ने एससी एसटी व पाक्सो सहित अन्य धाराओं में दोष सिद्ध करते हुए सश्रम कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई।

    सगे भाइयों समेत चार को तीन-तीन वर्ष की सजा

    अंबेडकरनगर: विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम रामविलास सिंह ने अनुसूचित जाति के व्यक्ति को मारने-पीटने के दोषी सगे भाइयों समेत चार को तीन-तीन वर्ष का कारावास की सजा सुनाई। चार-चार हजार रुपये अर्थदंड आरोपित किया। अर्थदंड न अदा करने पर एक-एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। भीटी के गोविंदपुर गांव के कानिका प्रसाद वर्मा ने 12 जून 2013 को थाने पर तहरीर दिया कि गांव के सगे भाई रमेश कुमार वर्मा, अवधेश कुमार वर्मा व बजरंग प्रसाद वर्मा, रामयश, प्रधान के लड़के शैलेश कुमार को लात घुसे से मार रहे थे। तभी वह भी पहुंच गया। पुरानी रंजिश में उसे भी मारा-पीटा।

    पुलिस ने एनसीआर दर्ज किया। न्यायालय के आदेश पर एनसीआर की विवेचना पुलिस ने की। विवेचना के उपरांत पुलिस ने एससी/एसटी एक्ट की धारा बढ़ाकर चारों अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय पर प्रेषित किया। सत्र परीक्षण के दौरान विशेष लोक अभियोजक पाक्सो सुदीप मिश्र ने गवाहों को न्यायालय में पेश करते हुए अभियुक्तों को सजा दिए जाने का पक्ष रखा। सुनवाई के उपरांत न्यायाधीश ने चारों पर दोष सिद्ध करते हुए कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई।

    चार दोषियों पर लगा अर्थदंड

    अंबेडकरनगर: अकबरपुर पुलिस ने चांदपुर भटपुरा (तिघरा) गांव के इश्तियाक के खिलाफ चोरी का केस दर्ज किया था। न्यायालय पर सुनवाई के दौरान दोष सिद्ध होने पर 2,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया। टांडा पुलिस ने वर्ष 2001 में मारपीट का मुकदमा खलीफतपुर के पिंटू उर्फ चंद्रसेन के खिलाफ दर्ज किया था। न्यायालय ने इन पर 1,200 अर्थदंड आरोपित किया।

    जलालपुर के बसिया गांव के घनश्याम के खिलाफ केस दर्ज हुआ था। न्यायालय 2,500 अर्थदंड लगाया। आलापुर पुलिस ने अरवलासपुर गांव के समसुद्दीन के खिलाफ वर्ष 2006 में वृक्ष संरक्षण अधिनियम समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज किया था। न्यायालय ने दोष सिद्ध होने पर 3,000 रुपये अर्थदंड आरोपित किया।

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