पत्नी के हत्यारे पति को उम्रकैद, जहर खिलाने के बाद मुंह दबाकर की थी हत्या
एक व्यक्ति को अपनी पत्नी की हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। उसने पहले अपनी पत्नी को जहर दिया और फिर उसका मुंह दबाकर उसकी हत्या कर दी। अदालत ने इस अपराध को गंभीर माना और दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई। यह सजा समाज में एक मिसाल कायम करेगी।

जागरण संवाददाता, अमरोहा। अदालत ने पत्नी की हत्या करने वाले पति को उम्रकैद की सजा सुनाई है। उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने गुरुवार को पति को दोषी करार दिया था। दरअसल पति ने पहले उसे जहर दिया था तथा बाद में मुंह दबाकर हत्या कर दी थी।
यह घटना हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव मटैना में 27 अप्रैल 2022 को हुई थी। दरअसल गांव मटैना निवासी बलराम की शादी सैदनगली क्षेत्र के तरारा गांव निवासी जसवंत सिंह की बेटी मानवती के साथ 20 मई 2013 को हुई थी। परिवार में दो बेटे व एक बेटी भी हैं।आरोप था कि ससुराल वाले मानवती को दहेज के लिए प्रता़ड़ित करते थे। उस पर कार लाने का दबाव बनाया जाता था।
27 अप्रैल 2022 को जसवंत सिंह स्वजन के साथ बेटी की ससुराल गए थे तथा पंचायत की थी। उस दौरान भी बलराम ने मायके वालों के सामने मानवती के साथ मारपीट की थी। उसी दिन शाम को बलराम ने मानवती को जबरन जहर खिलाने के बाद मुंह दबा कर हत्या कर दी थी।घटना के बाद ससुराल वाले फरार हो गए थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी जहर के सेवन व मुंह दबा कर हत्या किए जाने की पुष्टि हुई थी। जसवंत सिंह ने बलराम समेत ससुराल पक्ष के सात लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
पुलिस ने बलराम को जेल भेज दिया था तथा शेष छह लोगों के नाम विवेचना में निकाल कर चार्जशीट दाखिल कर दी थी। बलराम को जमानत नहीं मिल सकी है तथा वह जेल में ही है। यह मुकदमा एफटीसी प्रथम की अदालत में विचाराधीन था। गुरुवार को अदालत ने सुनवाई के दौरान बलराम को पति को दहेज हत्या का दोषी करार दिया था।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता संजीव चौधरी ने बताया कि शुक्रवार को इस मामले में अदालत ने सजा के प्रश्न पर सुनवाई की। पति बलराम को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

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