अयोध्या में प्रॉपर्टी डीलर बन कर ठग ने उड़ाए 15 लाख, कोर्ट के आदेश पर दर्ज हुआ मुकदमा
अयोध्या में एक प्रॉपर्टी डीलर ने एक व्यक्ति से जमीन दिलाने के नाम पर 15 लाख रुपये की ठगी की। पीड़ित ने न्यायालय में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद कोर्ट ने मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। आरोपी ने पहले निवेश का लालच दिया, फिर पैसे लौटाने से इनकार कर दिया और मारपीट भी की। पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर मामला दर्ज कर लिया है।

प्रापर्टी डीलर बन कर ठग ने उड़ाए 15 लाख।
संवाद सूत्र, अयोध्या। आवासीय भूमि दिलाने के नाम पर एक प्राइवेट कंपनी कर्मचारी से 15 लाख रुपये की ठगी और मारपीट के मामले में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तृतीय बलरामदास ने रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश दिया है। मामला प्रॉपर्टी डीलर बन 15 लाख रुपये की ठगी करने व पैसाें की मांग करने पर मारपीट व धमकाने का है।
शिकायतकर्ता अश्वनी कुमार ने अधिवक्ता अमन श्रीवास्तव के माध्यम से न्यायालय में शिकायती प्रार्थनापत्र दिया। कहा कि वह निजी कंपनी में कार्यरत हैं और मकान खरीदने के लिए आईसीआईसीआई बैंक से ऋण लिया था।
इसी दौरान उनकी मुलाकात अमरनाथ मौर्य से हुई, जिसने स्वयं को श्री गणपति ट्रेडर्स नामक कंपनी का स्वामी बताया। विश्वास में लेकर उसने देवकाली रोड स्थित जमीन दिखाते हुए निवेश पर दस प्रतिशत लाभांश का लालच दिया।
अश्वनी ने अपने व पत्नी के खातों से कुल 15 लाख रुपये अमरनाथ के बैंक खाते में स्थानांतरित किए। शुरुआत में कुछ धन लौटाने के बाद आरोपित ने बैनामा टाल दिया और बाद में पैसे लौटाने से भी मना कर दिया।
विरोध करने पर गत वर्ष 17 जुलाई की रात अमरनाथ अपने तीन साथियों संग अश्वनी के घर पहुंचा और मारपीट कर धमकाया। थाने में सुनवाई न होने पर पीड़ित ने न्यायालय की शरण ली।
न्यायालय के आदेश पर थाना रामजन्मभूमि पुलिस ने आरोपित अमरनाथ मौर्य व तीन अज्ञात के विरुद्ध आपराधिक विश्वासघात, मारपीट, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है।
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