आजमगढ़ जेल के पारिश्रमिक खाते से रुपये निकालने वाले बंदी की अवैध संपत्ति हुई कुर्क
आजमगढ़ जेल में एक बंदी द्वारा पारिश्रमिक खाते से अवैध रूप से रुपये निकालने के मामले में प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। बंदी की अवैध संपत्ति को कुर्क कर दिया गया है, जो उसने अवैध रूप से कमाए थे। प्रशासन ने यह कार्रवाई भ्रष्टाचार को रोकने और दोषियों को दंडित करने के उद्देश्य से की है, साथ ही आगे की जांच जारी रखने की बात कही है।

शुक्रवार को अपराध से अर्जित संपत्ति कुर्क की गई।
जागरण संवाददाता, आजमगढ़। जिला कारागार के पारश्रमिक बंदी खाते से धोखाधड़ी कर 18 माह में 52.85 रुपये की निकासी करने वाले मुख्य आरोपित बंदी रामजीत यादव उर्फ संजय के खिलाफ बीएनएस की धारा 107 के तहत कार्रवाई करते हुए शुक्रवार को अपराध से अर्जित संपत्ति कुर्क की गई।
यह कार्रवाई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सत्यवीर सिंह के आदेश पर हुई है। क्षेत्राधिकारी नगर शुभम तोदी ने बताया कि बंदी रामजीत ने जेल के वरिष्ठ सहायक की मिली भगत से जेल अधीक्षक के फर्जी हस्ताक्षर कर कारागार पारश्रमिक खाते से 52.85 लाख रुपये निकाल लिए थे। जेल अधीक्षक आदित्य कुमार की तहरीर पर कोतवाली थाना की पुलिस ने इस मामले में छह के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था।
सभी आरोपित जेल में बंद है। रामजीत यादव ने धोखाधड़ी के उस रुपये से अपने बहन की शादी करने के साथ ही दो बाइके खरीदी थी। उक्त दो बाइकों को जब्त करते हुए कुर्क किया गया। क्षेत्राधिकारी ने बताया कि वाराणसी जोन में पहली बार धारा 107 की बीएनएस के तहत संपत्ति जब्त की पहली कार्रवाई है।

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