Bahraich Violence: रामगोपाल हत्याकांड मामले में 10 पर दोष सिद्ध, तीन बरी; सजा के प्रश्न पर कल होगी सुनवाई
उत्तर प्रदेश के बहराइच में रामगोपाल हत्याकांड मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है. इस मामले में 10 आरोपियों को दोषी करार दिया गया है, जबकि तीन को ब ...और पढ़ें

जागरण संवाददाता, बहराइच। महसी के महारागंज कस्बे में बीते वर्ष मां दुर्गा प्रतिमा विसर्जन जुलूस के दौरान हुए पथराव व फायरिंग के दौरान एक युवक की मौत हो गई थी। यह प्रकरण प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश पवन कुमार शर्मा द्वितीय के न्यायालय में चल रहा था। मंगलवार को इस मामले में अदालत ने 10 लोगों को हत्या, बलवा व फायरिंग करने के मामले में दोष सिद्ध करार दिया है, जबकि तीन को बरी कर दिया है।
अभियाेजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता अपराध गिरीशचंद्र शुक्ल व अपर शासकीय अधिवक्ता अपराध प्रमोद कुमार सिंह मामले की पैरवी कर रहे थे। उन्होंने बताया कि हरदी इलाके के महारागंज कस्बे में बीते वर्ष 13 अक्टूबर को प्रतिमा विसर्जन के दौरान समुदाय विशेष के लोगों ने पथराव करते हुए फायरिंग कर दिया था।
इसमें रामगांव इलाके के रेहुआ मंसूर के रहने वाले रामगोपाल मिश्र को गोलियां लगी थी, जिनकी उपचार के दौरान मौत हो गई थी। पुलिस ने इस मामले में देर से एक्शन लिया था। इसके लिए शासन ने तत्कालीन एएसपी व सीओ रूपेंद्र गौड़ सहित अन्य पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया था।
इसके बाद शासन ने एसटीएफ चीफ अमिताभ एस को दंगा रोकने के लिए यहां भेजा था। पुलिस ने आनन-फानन में आरोपित महाराजगंज कस्बा निवासी अब्दुल हमीद, फहीम, सरफराज उर्फ रिंकू, मुहम्मद तालिब उर्फ सबलू, सैफ अली, जावेद खान, खु्र्शीद, मुहम्मद जीशान उर्फ राजा उर्फ शाहिद, मुहम्मद अफजाल उर्फ कल्लू, शुएब खान, रेहुआ मंसूर निवासी ननकऊ उर्फ मारूफ अली, महसी के चंदपइया निवासी शकील उर्फ बबलू को आरोपित बनाते हुए गिरफ्तार किया था और उनके खिलाफ चार्जशीट अदालत में दाखिल की।
अदालत ने मामले का विचारण पूरा करने के बाद मंगलवार को अब्दुल हमीद, फहीम, सरफराज उर्फ रिंकू, मुहम्मद तालिब उर्फ सबलू, सैफ अली, जावेद खान, मुहम्मद जीशान उर्फ राजा, शुएब खान, ननकऊ व मारूफ अली को हत्या, बलवा व पथराव करने के मामले में दोषी करार देते हुए सजा के प्रश्न पर सुनवाई के लिए 11 दिसंबर की तिथि निर्धारित की है। आरोपित खुर्शीद, शकील अहमद उर्फ बबलू व मुहम्मद अफजाल उर्फ कल्लू को मामले से बरी कर दिया है।

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