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    हत्या, लूट और रंगदारी के तीन हिस्ट्रीशीटरों को 6 साल की सजा, पिता-पुत्र ने मिलकर किए थे ये कांड

    Updated: Fri, 31 Oct 2025 09:19 PM (IST)

    बांदा में हत्या, लूट और रंगदारी के तीन हिस्ट्रीशीटरों को 6 साल की सजा सुनाई गई है। इनमें एक पिता-पुत्र की जोड़ी भी शामिल है, जिन्होंने मिलकर कई अपराध किए थे। अदालत ने सबूतों के आधार पर इन्हें दोषी पाया और सजा सुनाई, जिससे क्षेत्र में अपराध कम होने की संभावना है।

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    जागरण संवाददाता, बांदा। गैंग्स्टर एक्ट के गैंग लीडर समेत तीन टापटेन हिस्ट्रीशीटरों जो हत्या,लूट,रंगदारी व अवैध असलहों का उपयोग करके अन्य जघन्य अपराध करने वाले अपराधियों को विशेष न्यायाधीश गैंग्स्टर एक्ट प्रदीप कुमार मिश्रा की अदालत ने शुक्रवार को छह-छह वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

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    अभियुक्तों में पिता-पुत्र शामिल हैं। साथ ही तीनों पर सात-सात हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने में छह-छह माह के अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी। तीनों का सजायावी वारंट बनाकर जेल भेज दिया गया।

    कब दर्ज कराई थी प्राथमिकी?

    विशेष लोक बदौसा थाने के तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक अरविंद सिंह गौर ने 21 जुलाई 2020 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि छेदी लाल यादव पुत्र जगन्नाथ यादव,सोनू उर्फ आलोक,आनंद यादव,राम नरेश उर्फ रतीभान व लालजी निवासीगण ग्राम जमुनिहा पुरवा थाना बदौसा के निवासी है। यह सभी एक संगठित अपराधी गिरोह के सदस्य हैे। इनका गैंग लीडर छेदी लाल यादव है। गिरोह हत्या,लूट,रंगदारी,अवैध असलहों का उपयोग एवं जघन्य अपराधों में सक्रिय रूप से लिप्त रहता है।

    ये जनता को भयभीत करके अपने आर्थिक एवं भौतिक लाभ के लिए धन अर्जित करते हैं।इनके विरुद्व कोई भी जनता का गवाह गवाही देने के लिए तैयार नहीं होता है।इनके विरुद्ध जनपद बांदा के कई थानों में हत्या,लूट व गैंग्स्टर एक्ट के कई मुकदमे दर्ज हैं। मामले की विवेचना निरीक्षक मो. अशलम की ओर से की गयी। और आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया।मामले की सुनवाई के दौरान सोनू व राम नरेश की मृत्यु हो गयी।

    मामले की सुनवाई छेदीलाल यादव व उसके बेटे आनंद यादव एवं लालजी के विरुद्ध की गयी। अभियोजन की ओर से दो गवाह पेश किए गए। विशेष लोक अभियोजक सौरभ सिंह ने बताया कि पत्रावलियों में उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने व दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने अपने 16 पृष्ठीय फैसले में छेदीलाल यादव व उसके पुत्र आनंद यादव एवं लालजी को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है।