यूपी में फैमिली ID के बाद भी पात्र होने पर बनेगा राशन कार्ड, आधार से लिंक होना चाहिए मोबाइल नंबर
उत्तर प्रदेश में फैमिली आईडी होने के बाद भी राशन कार्ड बन सकता है, अगर आप पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं। इसके लिए आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होना जरूरी है। सरकार का उद्देश्य राशन वितरण में पारदर्शिता लाना और पात्र परिवारों को सुविधा प्रदान करना है, ताकि कोई भी राशन से वंचित न रहे।

फैमिली आइडी के बाद भी पात्र होने पर बन सकेगा राशन कार्ड।
जागरण संवाददाता, बस्ती। राशन कार्ड से वंचित परिवारों को सरकार द्वारा चलायी जा रही योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से फैमिली आईडी (एक परिवार एक पहचान) कार्ड निश्शुल्क बनवाया जा रहा है। यह जानकारी देते हुए जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी मनोज कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि इसके लिए ग्रामीण क्षेत्र में खंड विकास अधिकारी तथा नगरीय क्षेत्र के लिए उप जिलाधिकारी नोडल अधिकारी के रूप में नामित हैं।
उन्होंने बताया कि फैमिली आईडी सहज जन सेवा केन्द्र, पंचायत सहायक तथा स्वयं ऑनलाइन माध्यम से बनवाया जा सकता है। यदि आधार कार्ड में अंकित मोबाइल नंबर खो गया हो या किसी कारण से बंद हो गया हो, तो नया मोबाइल नम्बर नजदीकी किसी सीएससी अथवा क्षेत्र के पोस्टमैन द्वारा 50 रुपये शुल्क देकर नंबर अपडेट कराया जा सकता है।
यह भी बताया है कि जनता में भ्रम की स्थिति है कि फैमिली आईडी कार्ड बन जाने से राशन कार्ड नहीं बन पाएगा, परन्तु इस सम्बन्ध में शासन स्तर से शासनादेश निर्गत है कि फैमिली आईडी बनने के बाद भी यदि लाभार्थी राशन कार्ड के पात्र होंगे, तो उनका राशन कार्ड भी बनाया जाएगा।
अनुरोध किया गया है कि राशन कार्ड से वंचित परिवार अपना फैमिली आईडी अनिवार्य रूप से बनवाएं, जिससे योजनाओं का लाभ प्राप्त होने में असुविधा न हो।

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