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    Bhadohi News: कुर्क संपत्ति का ताला तोड़कर किया कब्जा, दंपती सहित सात पर मुकदमा दर्ज

    Updated: Sat, 06 Sep 2025 04:48 AM (IST)

    कालीन व्यवसाय के लिए किताबुद्दीन और सुल्ताना बेगम ने इंडियन बैंक से 2.85 करोड़ रुपये का ऋण लिया था। ऋण न चुकाने पर बैंक ने फर्मों को कुर्क कर दिया जिसे उन्होंने तोड़ दिया। बैंक प्रबंधक राकेश चंद्र ने किताबुद्दीन उनकी पत्नी और परिवार के सदस्यों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। आरोप है कि सील तोड़कर संपत्ति की चोरी भी की गई।

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    कुर्क संपत्ति का ताला तोड़कर कब्जा करने में दंपती सहित सात पर मुकदमा। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, खमरिया (भदोही)। कालीन व्यवसाय के लिए इंडियन बैंक (पूर्व में इलाहाबाद बैंक) शाखा भजईपुर खमरिया से किताबुद्दीन व उनकी पत्नी सुल्ताना बेगम की दो फर्म मेमर्स अलीम ग्रैंड रग्स व मेसर्स टाप रिसर्चर के नाम 2.85 करोड़ ऋण लिया था। ऋण अदा न कराने पर बैंक ने उनकी फर्मों को कुर्क कर ताला जड़ दिया, पर कर्जदारों ने ताला तोड़कर उस पर कब्जा कर लिया।

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    जानकारी पर बैंक अंचल कार्यालय नदेसर, कैंट वाराणसी के मुख्य प्रबंधक राकेश चंद्र ने खमरिया नगर के वार्ड 12 अकबरपुर निवासी किताबुद्दीन, उनकी पत्नी सुल्ताना बेगम, भाई इसालुद्दीन, किताबुद्दीन के तीन पुत्रों के खिलाफ औराई कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया।

    इंडियन बैंक बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम 1970 के तहत गठित एक कार्पोरेट निकाय है। इसका प्रधान कार्यालय अव्वै षण्मुगम सालै रायपेट्टा, चेन्नई तमिलनाडु में है।  एक शाखा खमरिया नगर के भजईपुर में है।

    यहां से किताबुद्दीन व उनकी पत्नी सुल्ताना बेगम ने दो फर्मों पर कालीन व्यवसाय के लिए ऋण लिया था। ऋण अदा न करने पर दोनों फर्मों को सील कर दिया गया था।

    मुख्य प्रबंधक ने आरोप लगाया कि बिना ऋण अदा किए व सक्षम अधिकारियों को अवगत कराए सील हुए को तोड़कर कब्जा कर लिया गया है। उसमें रखी संपत्ति की भी चोरी कर ली गई है।

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