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    युवक से सामूहिक दुष्कर्म, वीडियो बनाया, तीन में से दो आरोपित नाबालिग, बुलंदशहर पुलिस ने की कार्रवाई

    Updated: Thu, 28 Aug 2025 04:44 PM (IST)

    Bulandshahar News बुलंदशहर के जहांगीराबाद में एक युवक के साथ दो किशोरों समेत तीन लोगों ने दुष्कर्म किया। उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। पीड़ित युवक जब जंगल में चारा लेने गया था तब आरोपितों ने उसे नशीला पदार्थ पिलाकर इस घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है।

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    युवक के साथ किया सामूहिक दुष्कर्म, वीडियो प्रसारित (सांकेतिक फोटो)

    संवाद सूत्र, जागरण, जहांगीराबाद (बुलंदशहर)। एक युवक के साथ दो किशोर समेत तीन लोगों ने दुष्कर्म किया। साथ ही घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया।

    जहांगीराबाद थाना क्षेत्र के गांव निवासी एक युवक सोमवार को जंगल में पशुओं का चारा लेने गया था। आरोप है कि जंगल में युवक को दो किशोर व एक युवक ने पकड़ लिया और उसे कोल्ड ड्रिंक में नशील पदार्थ पिलाया। जब युवक नशे की हालत में हो गया तो तीनों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। इस दौरान आरोपितों ने युवक की मोबाइल से वीडियो भी बनाई। बुधवार को आरोपितों ने वीडियो को सोशल मीडिया पर प्रसारित कर दिया। इस पर पीड़ित ने आरोपितों के खिलाफ थाने में तहरीर दी। थाना प्रभारी रामफल सिंह ने बताया कि आरोपित युवक बिटू व दो किशोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पीड़ित युवक को मेडिकल के लिए भेजा गया है। फरार आरोपितों की तलाश की जा रही है।

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    दुष्कर्म के दोषी को दस वर्ष की सजा

    संवाद सूत्र, जागरण, अनूपशहर (बुलंदशहर)। अदालत से दुष्कर्म के दोषी को दस वर्ष की सजा सुनाई है। पुलिस विज्ञप्ति के अनुसार अमर सिंह निवासी ग्राम दौलतनगर थाना अनूपशहर ने 29 मई 2022 को क्षेत्र निवासी महिला के साथ दुष्कर्म कर जान से मारने की धमकी दी थी।

    घटना का मुकदमा अनूपशहर थाने में पंजीकृत किया गया था। मामले की सुनवाई अनूपशहर स्थित एडीजे कोर्ट में विचाराधीन थी। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक द्वारा चलाए जा रहे अभियान आपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मानीटरिंग सैल द्वारा न्यायालय में सशक्त व प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। न्यायाधीश विनीत चौधरी एडीजे अनूपशहर द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अमर सिंह को दस वर्ष का सश्रम कारावास व 21 हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया है।