SIR in UP: 2003 की मतदाता सूची में नाम नहीं है तो भी बेफिक्र रहें, मगर अलग-अलग फॉर्म जमा करने पर तो हो जाएगी FIR
चंदौली जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के अंतर्गत, बीएलओ द्वारा 1.90 लाख से अधिक फार्म ऑनलाइन अपलोड किए गए हैं। जिलाधिकारी चंद्रमोहन गर्ग इस प्रक्रिया की निगरानी कर रहे हैं। 2003 की मतदाता सूची में नाम न होने पर भी नाम नहीं काटा जाएगा, एसआईआर फार्म भरना होगा। नाम बरकरार रखने के लिए 13 दस्तावेजों में से एक जमा करना होगा।

जागरण संवाददाता, चंदौली। विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत जनपद के चारों विधानसभा क्षेत्रों में बीएलओ की ओर से फार्म अपलोड करने की प्रक्रिया तेज हो गई है। अब तक क्षेत्र से 1.90 लाख से अधिक फार्म ऑनलाइन अपलोड किए जा चुके हैं। अभियान के अंतर्गत बीएलओ को 14.88 लाख से ज्यादा लोगों से फार्म भरवाकर उन्हें सिस्टम पर अपलोड करना है।
एक व्यक्ति द्वारा दो स्थानों पर अलग-अलग फार्म जमा करने पर प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी चंद्रमोहन गर्ग लगातार इसकी मानीटरिंग कर रहे हैं। बीएलओ से अपडेट लेने के लिए सुपरवाइजर सहित अन्य अधिकारी लगाए गए हैं।
जिले के चारों विधानसभा क्षेत्रों में 1542 बीएलओ के अलावा 179 सुपरवाइजर के साथ ही साथ पांच-पांच सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी लगाए गए हैं। उप जिलाधिकारी, तहसीलदार आदि अधिकारियों के अलावा 34 जिला स्तरीय अधिकारी की ड्यूटी लगाई गई है। बीएलओ घर-घर जाकर मतदाताओं को फार्म उपलब्ध करा रहें।
लोग फार्म भरकर दोबारा बीएलओ को सौंप रहे हैं। इसके बाद उन्हें आनलाइन अपलोड किया जा रहा है। चार दिसंबर तक फार्म को जमा करना है। इसके बाद सूची का अनंतिम प्रकाशन किया जाएगा। इसके पश्चात दावा-अपत्ति ली जाएगी। जिलाधिकारी ने सख्त निर्देश दिए हैं कि अभियान में किसी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए।
सघन अभियान की अब तक की स्थिति
विधान सभा का नाम- कुल मतदाता अपलोड फार्म
मुगलसराय- 4,24,762- 5,3,437
सकलडीहा- 3,43,525- 4,5747
सैयदराजा- 3,40,020- 45147
चकिया- 3,80,504- 45139
2003 की मतदाता सूची में नाम नहीं है तो भी बेफिक्र रहें
जिले में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान की प्रक्रिया को लेकर बड़ी संख्या में लोग संशय में हैं। उनकी चिंता इस बात की है कि वर्ष 2003 की मतदाता सूची में उनका नाम नहीं होने पर कहीं उनका नाम हटा न दिया जाए। 2003 की मतदाता सूची में नाम नहीं होने से किसी का नाम स्वतः नहीं कटेगा।
एसआईआर के तहत वर्तमान में सभी पात्र मतदाताओं से फार्म भरे जा रहे हैं। जिन लोगों का नाम 2003 की सूची में नहीं है, उन्हें सिर्फ एसआईआर फार्म भरकर जमा करना होगा। सूची के प्रकाशन के बाद ऐसे मतदाताओं को नोटिस भेजा जाएगा।
नोटिस प्राप्त होने पर मतदाता को 13 निर्धारित दस्तावेज में से किसी एक का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा, जिसके आधार पर उनका नाम सुरक्षित रखा जाएगा।
एसआईआर अभियान के तहत सभी बूथ लेवल अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि मतदाता सूची में नाम हटाने या संशोधन की प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ की जाए, ताकि किसी पात्र मतदाता का नाम न कटे। किसी तरह के अफवाहों से मतदाता बचें। सक्रिय होकर फार्म भरें और बीएलओ के पास जमा करें।
विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया में नाम बरकरार रखने के लिए नोटिस मिलने पर निम्न 13 में से कोई एक दस्तावेज देना होगा—
1. आधार कार्ड
2. पासपोर्ट
3. पैन कार्ड
4. ड्राइविंग लाइसेंस
5. राशन कार्ड
6. बैंक/डाकघर की पासबुक
7. मनरेगा जॉब कार्ड
8. किसान पासबुक / किसान क्रेडिट कार्ड
9. सरकारी पेंशन बुक / पेंशन आईडी
10. छात्र पहचान पत्र (मान्यता प्राप्त संस्थान)
11. बीमा पॉलिसी दस्तावेज
12. सरकारी विभाग / यूनियन द्वारा जारी आईडी कार्ड
13. जन्म प्रमाणपत्र / आयु प्रमाणपत्र

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