बिजली चोरी करने वालों को जुर्माने में मिलेगी 50% तक की छूट, इस योजना के तहत मिलेगा लाभ
ऊर्जा मंत्री की योजना के तहत, बिजली चोरी करने वालों को जुर्माने में राहत मिलेगी। निगम बिजली चोरी के मामलों में राजस्व निर्धारण में छूट देगा, जिससे लगभग 9,425 उपभोक्ताओं को लाभ होगा। यह योजना 1 दिसंबर से शुरू होकर तीन महीने तक चलेगी, जिसमें अलग-अलग चरणों में 50% तक की छूट मिलेगी। विद्युत वितरण खंड प्रथम में 24 करोड़ रुपये का जुर्माना बकाया है, जिसकी वसूली की तैयारी है।

जागरण संवाददाता, इटावा। ऊर्जा मंत्री द्वारा बिजली उपभोक्ताओं के लिए लाई गई छूट की योजना का लाभ बिजली चोरी करने वालों को भी मिलेगा। निगम द्वारा बिजली चोरी करते पाए गए लोगों से वसूले जाने वाले जुर्माने में भी राहत देने का निर्णय लिया गया है।
ऐसे में विभाग अपनी रणनीति बनाने में लग गया है और पूरे जनपद में करीब 9,425 उपभोक्ताओं से लगभग 59.79 करोड़ रुपये वसूले जाने की तैयारी कर रहा है। हालांकि इस योजना क्रियान्वन आगामी एक दिसंबर से होगा और तीन महीने उपभोक्ता इसका लाभ ले सकते हैं।
जनपद में बिजली विभाग व विजिलेंस की टीम द्वारा बिजली चोरी करते पाए जाने वाले लोगों पर दो तरह से जुर्माना लगाया जाता है, जिसमें एक राजस्व निर्धारण और दूसरा शमन शुल्क शामिल होता है। इस योजना में शमन शुल्क में तो कोई छूट नहीं मिलेगी, लेकिन राजस्व निर्धारण में छूट दिए जाने की योजना निगम द्वारा बनाई गई है।
जिसके तहत पहले चरण में इस योजना में शामिल होने वालों को राजस्व निर्धारण में 50 प्रतिशत, दूसरे चरण में 45 प्रतिशत और तीसरे चरण में 40 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
वहीं बात करें शहर क्षेत्र की तो विद्युत वितरण खंड प्रथम के अंतर्गत बिजली चोरी करने वालों पर करीब 24 करोड़ रुपये का जुर्माना है। विभाग के अधिकारी अब इस योजना के तहत जुर्माना की वसूली करने की तैयारी कर रहे हैं।
शहर क्षेत्र में बिजली चोरी करने वालों पर करोड़ों रुपये का जुर्माना है, हालांकि इस बार जो योजना आगामी एक दिसंबर से शुरू की जा रही है, उसमें बिजली चोरी करने पर लगे जुर्माने में भी 50 प्रतिशत तक की छूट लोगों को राजस्व निर्धारण में मिल सकेगी। हालांकि इसमें तीन चरण है जिनमें पहले में 50, दूसरे में 45 और तीसरे में 40 प्रतिशत की छूट मिलेगी।
हनुमान प्रसाद मिश्रा, अधिशासी अभियंता प्रथम

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