अंग्रेजी शराब तस्करी मामले में तीन अन्य आरोपितों के खिलाफ मुकदमा
संवाद सहयोगी खागा एसटीएफ लखनऊ व कोतवाली पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में लाखों रुपये कीमत क

संवाद सहयोगी, खागा: एसटीएफ लखनऊ व कोतवाली पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में लाखों रुपये कीमत की अंग्रेजी शराब तस्करी का भंडाफोड़ हुआ है। गुरुवार देर कामयाबी की सूचना पर पुलिस अधीक्षक सतपाल अंतिल कोतवाली पहुंचे थे। बरामद अंग्रेजी शराब की कीमत स्थानीय बाजार में 25 लाख रुपये बताई जा रही है। डीसीएम के अंदर एसटीएफ टीम को 335 पेटी शराब बरामद हुई थी।
एसटीएफ टीम में प्रभारी अंजनी कुमार तिवारी, इंस्पेक्टर ज्ञानेंद्र राय, मुख्य आरक्षी विनोद कुमार, आरक्षी प्रभाकर, शेर बहादुर व शिववीर गुरुवार को हाईवे में शराब तस्करी की सूचना पर सक्रिय थे। कोतवाली पुलिस को साथ लेकर एसटीएफ टीम ने हरियाणा से बिहार जा रहे डीसीएम का पीछा किया। कोतवाली प्रभारी आरके सिंह के साथ पुलिस फोर्स व एसटीएफ ने हाईवे पर एसपी ढाबा के पास डीसीएम को रोककर तलाशी ली। अंडों को रखने के लिए प्रयोग की जाने वाली दफ्ती की कैरेट में शराब की पेटियां छिपाकर रखी गई थी। एसटीएफ ने मौके से डीसीएम चालक निजाम पुत्र सुल्तान खान-न्यू खवासपुरा, जगनेर मार्ग थाना शाहगंज जिला आगरा व सहचालक राहुल सिंह पुत्र भूरा सिंह-सराय नजरअली कोतवाली गाजियाबाद को हिरासत में लिया। डीसीएम में कुल 335 पेटी शराब बरामद हुई। आरोपितों ने बताया कि वह हरियाणा के रेवाड़ी जिले से शराब लेकर समस्तीपुर, बिहार जा रहे थे। आबकारी निरीक्षक संदीप त्रिपाठी की टीम ने देर रात कोतवाल पहुंचकर बरामद शराब की जांच की। विभागीय अधिकारियों का कहना था स्थानीय बाजार में बरामद शराब की कीमत 25 लाख रुपये होगी।
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शराब तस्करी में पांच के विरुद्ध मुकदमा
एसटीएफ टीम प्रभारी अंजनी तिवारी की तहरीर पर कोतवाली में डीसीएम चालक निजाम और राहुल सिंह के अलावा तीन अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। हरियाणा से बिहार शराब भिजवाने में रेवाड़ी निवासी सोनू व गाजियाबाद के रहने वाले रवींद्र का नाम प्रकाश में आया। शराब लेने वाले समस्तीपुर बिहार के चंदन सिंह को भी प्रकरण में नामजद किया गया है। तीनों आरोपितों की तलाश पुलिस ने शुरू कर दी है। डीसीएम से हिरासत में लिए गए दोनों चालकों के पास से पुलिस ने 10609 रुपये नकद, फर्जी बिल, गाड़ी के कागजात, दो मोबाइल बरामद किए हैं। आरोपितों के विरुद्ध आबकारी अधिनियम व कूटरचित अभिलेख बनाने व धोखाधड़ी की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है।
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